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NW स्टोरी- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना….अथाह संवेदनाओं से भरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इस एक योजना ने बड़ी से बड़ी बीमारी के इलाज का टेंशन कर दिया दूर

अपने दामन की कभी फ़िक्र न की, चाक औरों के सिया करते हैं

रायपुर 29 जुलाई 2023 किसी मशहूर शायर की ये पंक्तियां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बिल्कुल फिट बैठती है. हर परिस्थिति में प्रदेश के लोगों की सेवा के लिए तत्पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमेशा प्रदेश वासियों का दुःख-दर्द दूर करने का काम किया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आत्मसंतोष छत्तीसगढ़ वासियों की खुशहाली से होती है. नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वस्थ छत्तीसगढ़ की परिकल्पना पर बेहद संवेदनशीलता से काम कर रहें हैं. इस कड़ी में उन्होंने मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की शुरुआत की है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुआई वाली छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गंभीर बीमारियों के ईलाज के लिए देश की बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है ये योजना.

अबतक 2600 से ज्यादा हुए लाभान्वित-

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से अब तक 2600 से ज्यादा मरीजों को सहायता दी गई है. इस योजना में मरीजों को ईलाज के लिए 20 लाख रूपए तक की सहायता दी जा रही है. जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है.
मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना में गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, थैलेसीमिया मेजर, हीमोफिलिया, फेफड़े, कीडनी और लीवर ट्रांसप्लांट, कॉक्लीयर इम्प्लांट, हृदय, मस्तिष्क और मेरूदंड संबंधित जटिल ऑपरेशन के लिए राज्य के भीतर और राज्य के बाहर ईलाज के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. यह योजना 01 जनवरी 2020 से संचालित की जा रही है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल किया जा सकता है या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के लिए पात्र परिवारों को पहले 20 लाख और अब अधिकतम 25 लाख रुपए तक के इलाज की सहायता मुहैया कराने की सुविधा है. इसके अलावा गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर और मध्यम वर्ग के लोगों को 50 हजार रुपए तक का बीमा कवर भी दिया जाता है. इस योजना के माध्यम से कमजोर वर्ग के नागरिक गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज सही समय पर करवा सकते हैं, जिससे गंभीर बीमारी के चलते होने वाले मृत्यु के आंकड़ों में कमी आई है

योजना का उद्देश्य-

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की जनता को गंभीर और दुर्लभ बीमारी के उपचार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है. क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बीमारियों का इलाज करने के लिए मरीजों को अपना घर जमीन तक बेचना पड़ता था, कई बार तो इलाज में लगने वाली अत्यधिक राशि के डर से इलाज नहीं करा पाते थे. इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना को शुरू किया गया, ताकि राज्य के नागरिकों को दुर्लभ और गंभीर बीमारियों से राहत मिल सके. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा

उपचार हेतु अधिकृत चिकित्सालय-

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के नागरिक पंजीकृत अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं. इस योजना के अंतर्गत सहायता पंजीकृत चिकित्सालय में उपचार कराने पर ही प्रदान की जाती है. इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित अस्पतालों को पंजीकृत किया गया है-

राज्य में राज्य के बाहर के सभी सरकारी चिकित्सालय

राज्य और राज्य के बाहर स्थित पंजीकृत निजी चिकित्सालय

सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सालय

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत बीमारियों हेतु सहायता-

इस योजना के अंतर्गत राज्य और राज्य के बाहर के पंजीकृत चिकित्सालय में उपचार प्रदान करने के लिए सहायता दी जाती है. इन अस्पतालों में निम्नलिखित बीमारियों का इलाज किया जाता है-

लिवर प्रत्यारोपण
किडनी प्रत्यारोपण
हृदय और फेफड़ों का प्रत्यारोपण
हृदय रोग
हीमोफीलिया एवं फैक्टर – 8 एवं 9 (सर्जरी/ट्रामा की स्थिति में) (जिनका उपचार राज्य के अन्य योजनाओं में उपलब्ध ना हो या राशि समाप्त हो चुकी हो)
प्लास्टिक एनीमिया (जिन का इलाज राज्य की अन्य योजनाओं में उपलब्ध ना हो या राशि समाप्त हो चुकी हो)
कैंसर (जिनका इलाज राज्य की अन्य योजनाओं में उपलब्ध ना हो या राशि समाप्त हो चुकी हो)
कॉक्लीयर इंप्लांट (7 साल के बच्चों के लिए) (मात्र शासकीय चिकित्सालय में उपचार हेतु)
एसिड अटैक विक्टिम्स (मात्र शासकीय चिकित्सालय में उपचार हेतु)
विभिन्न प्रकार के दुर्लभ रोग (जिनका इलाज राज्य के अन्य योजनाओं में उपलब्ध ना हो एवं सारी हेतु प्राप्त आवेदन हेतु विशेष समिति द्वारा निशान अनिवार्य होगी)

मुख्य दिशा निर्देश-

ऊपर बताई गई बीमारियों की सूची में राज्य शासन द्वारा तकनीकी समिति की अनुशंसा से संशोधन भी किया जा सकता है.
बीमारियों की सूची में दर्ज चिकित्सा सेवाओं में से किसी भी सेवा के लिए मेडिकल कॉलेज चिकित्सालयों में शासकीय डॉक्टर द्वारा रेफल अनिवार्य होता है. उपरोक्त सेवाओं को शासकीय संस्थाओं के लिए समय-समय पर राज्य नोडल द्वारा भी आरक्षित किया जाता है. प्रत्यारोपण के संदर्भ में अंग प्रत्यारोपण के प्रकरण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार और शासन के नियमों के अनुसार निर्धारित अनापत्ति/प्रमाण पत्र/दस्तावेज की उपलब्धता अनिवार्य होती है

योजना के लिए पात्रता-

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है. अंत्योदय कार्ड धारी परिवार और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के नागरिक इस योजना के लिए पात्र होते हैं.

आवेदन ऐसे करें-

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा. होम पेज पर आपको डॉक्युमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर MVSSY Application Form के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म पीडीएफ के रूप में खुल जाएगा. अब आपको इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर इसका प्रिंट आउट निकाल लेना होगा.
इसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा. सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा. अब आपको यह आवेदन फॉर्म नोडल एजेंसी या छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य संबंधित कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा. अधिकारियों द्वारा आपके फॉर्म की जांच की जाएगी और सत्यापन होने के बाद इलाज के बिल का भुगतान कर दिया जाएगा. इस प्रकार आप मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं.

योजना के लाभ एवं विशेषताएं-

योजनाओं को छत्तीसगढ़ के नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है. इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों को गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है. गंभीर और दुर्लभ बीमारी के लिए इस योजना के अंतर्गत इलाज के लिए अधिकतम 20 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही थी, जिसे बढ़ाकर अब 25 लाख रुपये कर दिया गया है. इस योजना के माध्यम से अब राज्य के गरीब नागरिक पात्र अस्पतालों में अपना इलाज निशुल्क व समय पर करा रहे हैं. राज्य सरकार द्वारा इस योजना को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है. मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत नागरिकों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, चिरायु योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संजीवनी सहायता कोष और मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना आदि को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत समाहित किया गया है. यह योजना राज्य के उन नागरिकों के लिए बहुत लाभकारी है जो आर्थिक तंगी के कारण अपना और अपने परिवार का इलाज कराने में असमर्थ होते हैं. छत्तीसगढ़ विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, बोनमेरो ट्रांसप्लांट तथा स्किलसेल जैसी बीमारियों को शामिल किया गया है. इस योजना के तहत उन बीमारियों को भी स्वास्थ्य योजनाओं में शामिल किया जाएगा जो वर्तमान समय में स्वास्थ्य योजना में शामिल नहीं है…….

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