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प्रमोशन अपडेट: काउंसलिंग कमेटी गठित….जिला स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष अपर कलेक्टर और विकासखंड स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष SDM होंगे…. पदांकन के नियम निर्देश भी जारी



बलरामपुर 29 अक्टूबर 2022। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 1180 सहायक शिक्षकों को प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति दी गई है। कलेक्टर विजय दयाराम के. ने पदोन्नत हुए शिक्षकों की पदस्थापना कॉउंसलिंग के माध्यम से करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है। कलेक्टर ने पदस्थापना कॉउंसलिंग हेतु जिला स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय समिति का गठन किया है।

जिला स्तरीय गठित समिति में अपर कलेक्टर अध्यक्ष तथा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, जिला कोषालय अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक संचालक योजना कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी को सदस्य नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार विकासखण्ड स्तरीय समिति में संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अध्यक्ष तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को सदस्य नियुक्त किया गया है। कलेक्टर के द्वारा जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर पदस्थापन करने दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

जारी दिशा-निर्देश में जिला स्तरीय पदस्थापना विकासखण्ड स्तर से अतिशेष शिक्षकों का प्रस्ताव के आधार पर अन्यत्र विकासखण्डों में कॉउंसलिंग उपरांत रिक्त पदों की जानकारी एकजाई कर जिला स्तरीय कॉउंसलिंग तिथि को विकासखण्डवार रिक्त पदों का प्रकाशन किया जाएगा, साथ ही जिले की वरियता सूची के आधार पर तथा दिव्यांग एवं महिला शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर पदस्थापन करने व शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय विद्यालयों को प्राथमिकता देने तथा पदस्थापना पूर्व शिक्षकों से रिक्त तीन शालाओं को प्राथमिकता क्रम में विकल्प पत्र में लेने के निर्देश दिये हैं। इसी प्रकार विकासखण्ड स्तरीय पदस्थापना कॉउंसलिंग में वरियता सूची के आधार विकासखण्ड अंतर्गत शिक्षकों की पदस्थापना की जायेगी। दिव्यांग एवं महिला शिक्षकों की पदस्थापना रिक्त होने पर उसी विद्यालय में करने, शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर लेने, यथासंभव पदांकन रिक्त हो तो उसी संस्था में पदस्थापना करने तथा पदोन्नत शिक्षक के शाला में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में नजदीकी विद्यालय, संकुल तथा विकासखण्ड अंतर्गत अन्य विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर पदस्थापना करने के निर्देश दिये हैं।

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