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पूर्व मंत्री को रेप केस में मिली राहत… हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगायी रोक… दिल्ली के फार्म हाउस में बलात्कार का था आरोप

पटना 22 अगस्त 2022। पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन को रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट के FIR दर्ज करने के आदेश पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के अमल पर रोक लगा दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को भी नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का सितंबर के तीसरे हफ्ते तक इस पर जवाब मांगा है। शाहनवाज हुसैन पर 2018 में एक महिला ने कथित तौर पर रेप का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कथित रेप के इस मामले में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ सभी तरह की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है।

आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले दिनों शाहनवाज हुसैन के खिलाफ FIR का आदेश पुलिस को दिया था। इस फैसले के खिलाफ शाहनवाज सुप्रीम कोर्ट गये थे। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने कहा कि पहली नजर में इस मामले पर विचार की करने की आवश्यकता है। हम इस मामले में कार्रवाई को रोकने का आदेश जारी कर रहे हैं।

आपको बता दें कि 2018 में एक महिला ने शाहनवाज हुसैन पर आरोप लगाया था कि हुसैन ने उसके साथ दिल्ली के छतरपुर फॉर्म हाउस में दुराचार किया. वहीं इसके अलावा उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसी मामले पर पुलिस ने निचली अदालत में कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। हालांकि उस समय भी कोर्ट ने पुलिस के तर्क को खारिज करते हुए कहा था कि ये संज्ञेय अपराध का मामला है।
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