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शिक्षक के प्रशासनिक ट्रांसफर पर स्टे : नियम विरूद्ध तबादले को लेकर हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका… व्याख्याता के प्रशासनिक तबादले पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक

सूरजपुर 5 नवंबर 2022।व्याख्याता को प्रशासनिक तबादला मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ट्रांसफर पर स्टे दे दिया है। मामला सूरजपुर का है, जहां पदस्थ व्याख्याता रामराज यादव का पिछले दिनों प्रशासनिक आधार पर तबादला कर दिया गया था। तबादले के बाद रिक्त हुए पद पर किसी अन्य व्याख्याता की पोस्टिंग नहीं हुई थी। नियम विरूद्ध हुए इस तबादले को लेकर रामराज यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए व्याख्याता को फौरी राहत देते हुए तबादले पर फिलहाल पर रोक लगा दी है। याचिका के अनुसार शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुर विकासखंड व जिला सूरजपुर के शिक्षक राम राज यादव व्याख्याता हिंदी शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुर विकासखंड व जिला सूरजपुर का स्थानांतरण शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बल्लाकछार विकासखंड कसडोल जिला बलौदा बाजार प्रशासनिक स्तर पर शासन के द्वारा कर दिया गया था।

अधिवक्ता अकथ कुमार यादव के माध्यम से दायर इस स्थानांतरण के विरुद्ध रामराज यादव ने उच्च न्यायालय में डब्ल्यू पी एस नंबर 7016/ 2022 के तहत याचिका लगाई। याचिकाकर्ता ने यह दलील दी कि स्थानांतरण नीति 2022 के कंडिका क्रमांक 3.2 के तहत उसके स्थानांतरण से जाने के बाद उसका पद रिक्त हो रहा था जो स्थानांतरण नीति के विरुद्ध है। उच्च न्यायालय ने याचिका की सुनवाई 4 नवंबर को की और स्थानांतरण पर स्टे आदेश पर स्थगन प्रदान कर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है और सरकार द्वारा गठित समिति से 6 सप्ताह के भीतर इस संबंध में जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहां है।

इस मामले में अधिवक्ता अकथ कुमार ने बताया कि स्थानांतरण नीति के मुताबिक अगर किसी ट्राइबल क्षेत्र के स्कूल में शिक्षक का तबादला होता है तो वो पद रिक्त नहीं होना चाहिये, लेकिन हमारे याचिकाकर्ता का तबादला तो कर दिया था, लेकिन उनकी जगह किसी की पदस्थापना नहीं किया गया था, जिसकी वजह से वो पद रिक्त हो गया था, इसे ही लेकर याचिका दायर की गयी थी, जिस पर कोर्ट ने फिलहाल स्टे दिया है।

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