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ट्रांसफर पर स्टे : हाईकोर्ट ने पटवारी तबादले पर लगायी… नियम विरुद्ध तबादले को लेकर दायर हुई थी याचिका, नोटिस जारी

बिलासपुर 24 नवंबर 2022। हाईकोर्ट ने पटवारी के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। नियम विरुद्ध तबादले को लेकर पटवारी धनंजय सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसपर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। धनंजय सिंह पटवारी के पद पर पटवारी हल्का नंबर 26 चनवारीडांड और अतिरिक्त प्रभार पटवारी हल्का नंबर 22 चैनपुर तहसील मनेंद्रगढ़ जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर मैं पदस्थ हैं। उनका स्थानांतरण 26 अक्टूबर 2022 को कलेक्टर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर द्वारा पटवारी हल्का नंबर 11 कंजिया तहसील भरतपुर जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कर दिया गया।

स्थानांतरण आदेश से परेशान होकर धनंजय सिंह ने हाईकोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से रिट याचिका प्रस्तुत की। याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति पीपी साहू की कोर्ट में हुई। याचिका में यह आधार लिया गया कि कलेक्टर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर द्वारा पटवारियों को एक ही जगह पर 3 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ पटवारियों के स्थानांतरण करने हेतु आदेश जारी किया गया था, किंतु एक ही हल्के पर वर्तमान याचिकाकर्ता धनंजय सिंह की पदस्थापना मई 2022 मैं हुई थी।

छत्तीसगढ़ शासन के स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 की कंडिका 1.5 मैं यह उल्लेख है कि ऐसे शासकीय सेवक जोकि एक ही स्थान पर दिनांक 15 अगस्त 2021 अथवा उससे पूर्व से कार्यरत हो केवल उन्हीं के स्थानांतरण किया जायेगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह अन्य आधार लिया गया कि याचिकाकर्ता की पदस्थापना वर्तमान में पटवारी हल्का नंबर 26 चनवारीडांड और अतिरिक्त प्रभार पटवारी हल्का नंबर 22 चैनपुर है किंतु स्थानांतरण आदेश मैं याचिकाकर्ता का स्थानांतरण पटवारी हल्का नंबर 9 चैनपुर से पटवारी हल्का नंबर 11 कंजिया तहसील भरतपुर जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कर दिया गया और उसी आधार पर तहसीलदार मनेंद्रगढ़ द्वारा याचिकाकर्ता को भार मुक्त कर दिया गया।

उपरोक्त आधारों पर कोर्ट ने न्यायालय द्वारा स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए उत्तर वादी, राजस्व आपदा एवं प्रबंधन विभाग के सचिव और कलेक्टर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और अनुविभागीय अधिकारी मनेंद्रगढ़ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है

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