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सस्पेंड: पेंशन प्रकरण में देरी पर सहायक ग्रेड-2 सस्पेंड, कर्मचारी की मृत्यु के सवा साल बाद भी नहीं शुरू हुआ पेंशन

जगदलपुर 30 जून 2023। पेंशन प्रकरण में लेट लतीफी पर नायब नाजीर(सहायक ग्रेड) को कलेक्टर ने सस्पेंड कर दियाहै। दरअसल बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के पास पेंशन प्रकरण में बेवजह की देरी की शिकायत मिली थी। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर विजय दयाराम तहसील कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। कलेक्टर ने अपने आदेश में पेंशन प्रकरण तैयार करने में विलंब करने वाले सहायक ग्रेड-2 को निलबिंत कर बस्तानार अटैच किया है।

तहसील कार्यालय दरभा में पदस्थ सहायक ग्रेड- 02 (नायब नाजिर) गोपालराम बाघ को कार्यालय के पूर्व कर्मचारी स्वर्गीय सुनील कुमार आचार्य, मृत्यु 13 अपै्रल 2022 को होने के उपरांत भी अब तक पेंशन प्रकरण तैयार नहीं किया गया था। आरोप है कि सहायक ग्रेड 2 ने बेवजह से पेंशन प्रकरण को अटकाये रखा था।

कलेक्टर के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने इस प्रकरण की जांच करायी। वहीं मृत्यु के एक साल बाद भी पेंशन प्रकरण पूर्ण नहीं होने पर तीखी नाराजगी जतायी। पेंशन प्रकरण में अत्यधिक विलम्ब करने के कारण श्री बाघ को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम- 09 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बास्तानार निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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