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CG-पीएम आवास योजना को लेकर विभाग हुआ सख्त, तय समय पर नहीं बने आवास तो निकाय जिम्मेदार, अफसरों पर गिरेगी गाज

रायपुर 11 जून 2023। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग ने सख्त निर्देश जारी कर दिये हैं। जारी निर्देश के मुताबिक तय समय सीमा में लक्ष्य के मुताबिक आवास का निर्माण करना होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत 37,447 आवासों का निमाण अप्रारंभ है। पीएम आवास के लिए दिसंबर-2024 को मिशन अवधि निर्धारित किया गया है।

लिहाजा पात्र हितग्राहियों की सूची भेजने के लिए भी नगरीय निकायों के पास आखिरी मौका है। नगरीय प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक सभी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए। किसी भी प्रकार के वित्तीय क्षति होने की स्थिति में आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, योजना के नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

निर्देश में साफ कहा गया है कि एएचपी घटक के अंतर्गत 31 मार्च 2021 से पूर्व स्वीकृत कोई भी आवास 30 जून 2023 के बाद अप्रारंभ ना रहना चाहिये। अगर ऐसा हुआ तो 30 जून 2023 के बाद अप्रारंभ आवासों के निर्माण की जिम्मेदारी नगरीय निकायों की होगी। वहीं राज्य सरकार किसी भी प्रकार का अनुदान नगरीय निकायों को जारी नहीं करेगी।

विभाग ने इस बात का भी निर्देश दिया है कि सभी नगरीय निकायों को स्वीकृत आवासों की सूक्ष्मतापूर्वक व्यक्तिगत रूप से स्वीकृत परियोजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी कार्य मिशन अवधि तक पूर्ण कर लिया जाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लक्ष्य हर हाल में दिसंबर-2024 तक पूरा करना होगा। राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि मिशन अवधि के बाद अपूर्ण परियोजनाओं के लिए नगरीय निकायों को वित्तीय अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव अय्याज तांबोली के मुताबिक अप्रारंभ आवासों को पूरा करने से पूर्व पात्र हितग्राहियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

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