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शिक्षक भर्ती पर नहीं लगी है कोई रोक…. स्थानांतरण मामले में हाईकोर्ट का निर्णय – प्रमोशन की प्रक्रिया याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन…. स्टे की उड़ गई थी अफवाह

रायपुर 2 फरवरी 2022। प्रदेश में शिक्षक पद पर प्रमोशन पर हाईकोर्ट की किसी भी प्रकार से कोई रोक नहीं लगी है बल्कि न्यायालय ने सहायक शिक्षक कौस्तुभ पांडे के मामले में यह निर्णय दिया है की प्रमोशन की प्रक्रिया उनके याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी इसका सरल शब्दों में अर्थ या होता है कि यदि भविष्य में न्यायालय के द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय दिया जाएगा तो प्रमोशन की प्रक्रिया में विभाग को उन्हें भी शामिल करना होगा और साथ ही अभी प्रमोशन के लिए जारी किए गए आदेश में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख करना होगा की यह आदेश याचिका क्रमांक के अधीन रहेगा ।

दरअसल कुछ वेब पोर्टल में इस शीर्षक के साथ खबर छाप दी गई थी कि शिक्षक प्रमोशन पर स्टे लग गया है जिसके बाद प्रमोशन की राह देख रहे हैं सहायक शिक्षकों में हड़कंप मच गया लेकिन हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं की शिक्षक प्रमोशन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का स्टे आज हाईकोर्ट द्वारा नहीं लगाया गया है

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