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हाईकोर्ट का अनोखा फैसला,…… रेप का झूठा केस करने वाली महिला को सुनाई ऐसी सजा….

नई दिल्ली 01 अगस्त 2022 : दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को रेप का झूठा केस दर्ज करने की अनोखी सजा सुनाई। कोर्ट ने इस महिला को दो महीने तक हफ्ते के 5 दिन, रोज 3 घंटे के लिए ब्लाइंड स्कूल में सोशल सर्विस करने का आदेश दिया है। मामला तब सामने आया जब आरोपी और शिकायतकर्ता महिला के बीच समझौता हो गया और आरोपी ने FIR को रद्द करने कोर्ट में अपील की।

कोर्ट ने रेप FIR रद्द करते हुए कहा कि महिला के परिवार और बच्चे भी हैं। इसलिए उसे सोशल समाज सेवा की सजा दी जाती है। वहीं आरोपी को भी 50 पौधे लगाने का निर्देश दिया गया।

कोर्ट में दिए गए समझौता पत्र के मुताबिक महिला ने यह कबूल किया था कि आरोपी ने कभी भी उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। महिला का आरोपी के साथ धन का विवाद चल रहा था, जिसके कारण वह परेशान थी और कुछ लोगों की गलत सलाह मानकर उसने FIR दर्ज करा दी थी।

आरोपी ने दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद FIR रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस FIR में महिला ने आरोप लगाया था कि उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोश किया और उसके बाद रेप किया था।

जस्टिस जसमीत सिंह की सिंगल जज बेंच ने कहा कि FIR में लिखे आरोप और समझौता पत्र में लिखी बातें पूरी तरह अलग हैं। महिला ने कानून अधिकारों का दुरुपयोग किया है। उसने कहा था कि वह अवसाद से गुजर रही है, जिसके चलते उसने रेप की झूठी शिकायत दर्ज की है।

यानी जिसके खिलाफ शिकायत की गई थी, वह भी कहीं न कहीं दोषी है ऐसे में आरोपी को शहर के रोहिणी अंचल में 6 हफ्तों के अंदर 50 पेड़ लगाने का भी निर्देश दिया जाता है। उसे इन पौधों की 5 साल तक देखभाल भी करनी होगी। साथ 6 महीने बाद इसकी रिपोर्ट भी देनी होगी।

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