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ब्रेकिंग न्यूज : CM अरविंद केजरीवाल को मिली सुप्रीम राहत, चुनाव प्रचार के लिए इस दिन तक सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

नई दिल्ली 10 मई 2024। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई करते हुए आगामी 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। आपको बता दे कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट से सुप्रीम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को अंततः लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए आगामी 1 जून तक अगरिम जमानत दे दी है। आपको बता दे कि ईडी की हिरासत में बंद केजरीवाल की तरफ कहा गया था कि चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। हालांकि जांच एजेंसी ने पहले ही आम आदमी पार्टी के चीफ केजरीवाल को जमानत दिए जाने का विरोध किया था। ईडी ने दलील दी थी कि केजरीवाल को अगर जमानत दी जाती है, तो इससे गलत संदेश जाएगा।  उनके साथ किसी खास इंसान की तरह पेश नहीं हुआ जा सकता है।

हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल को जमानत दी है। पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए थे कि वह अरविंद केजरीवाल को जमानत दे सकती है। यही वजह थी कि गुरुवार को ईडी ने एक हलफनामा दायर कर केजरीवाल की याचिका का विरोध किया था। जांच एजेंसी ने कहा था कि कि कानून सभी के लिए समान हैं और लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करना कोई मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार भी नहीं है। जांच एजेंसी ने ये भी दलील दी थी कि किसी भी राजनीतिक नेता को प्रचार के लिए जमानत नहीं दी गई है। अरविंद केजरीवाल को आप उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए जेल से बाहर जाने देना एक गलत मिसाल कायम करेगा।

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