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VIDEO : गजब की हिमाकत: पहाड़ काटकर निकाल लिये बोल्डर, बिना T.P. के ही गिट्टी का कर रहे परिवहन, माइनिंग विभाग ने कहा जल्द होगा एक्शन…

कोरबा 27 जुलाई 2022 । कोरबा में सड़क निर्माण कर रही ठेका कंपनी की हिमाकत शासन-प्रशासन को करोड़ो रूपये के राजस्व का चूना लगा रही हैं। जिले में कहने को तो खनिज विभाग के नियम लागू हैं, लेकिन ठेका कंपनी इन सारे नियमों को ठेंगा दिखाकर दिनदहाड़े बिना अभिवहन पास के ही गिट्टी और बोल्डर का परिवहन कर शासन को करोड़ो रूपये का चूना लगा रही हैं। उधर इस मामला के सामने आने के बाद अब खनिज विभाग जल्द ही ठेका कंपनी पर एक्शन लेनी की बात कह रही हैं।

गौरतलब हैं कि कोरबा जिला में NH-130 में पाली से कटघोरा तक सड़क निर्माण का काम कराया जा रहा हैं। नेशनल हाइवे के इस मार्ग के निर्माण का ठेका डी.बी.एल.ठेका कंपनी को दिया हैं। ठेका कंपनी द्वारा पोड़ी ब्लॉक के कोनकोना में 4 पत्थर खदान खनिज विभाग से 2 साल के लिए अस्थाई लीज पर स्वीकृत कराया गया हैं। लेकिन इन खदानों से पत्थर को तोड़कर गिट्टी बनाने के बाद सड़क के निर्माण कार्य में बड़ा गोलमाल किया जा रहा हैं। कोनकोना से पाली तक गिट्टी परिवन के लिए ठेका कंपनी द्वारा बकायदा माइनिंग विभाग से अभिवहन पास जारी कराया गया हैं।

लेकिन शासन को चूना लगाने के लिए अभिवहन पास के बगैर ही धड़ल्ले से वाहनों में गिटटी का अवैध परिवहन किया जा रहा हैं। इस मामले की सच्चाई जानने के लिए जब कोनकोना से पाली की ओर जा रही ट्रेलर क्रमांक सीजी 04 एनटी 6180 के चालक से गिटटी के अभिवहन पास की जानकारी चाही गयी, तो उसने आफिस में कागज होने की बात कह दी। ठेका कंपनी की मनमानी यही नही रूकती हैं, बताया जा रहा हैं कि पाली से कटघोरा के बीच मार्ग में आने वाले पहाड़ो को ठेका कंपनी द्वारा काटकर सड़क मार्ग का निर्माण कराया जा रहा हैं। पहाड़ को काटने के बाद निकले वाले बोल्डर का सड़क निर्माण में उपयोग से पहले कलेक्टर और फिर माइनिंग से अनुमति लेनी होती हैं।

वैधानिक अनुमति और रायल्टी की राशि चुकाने के बाद ही बोल्डर का उपयोग सड़क निर्माण में किये जाने का प्रावधान हैं। लेकिन ठेका कंपनी ने बिना किसी अनुमति के ही पाली से कटघोरा मार्ग के निर्माण कार्य में पहाड़ से निकलने वाले बोडलर का इस्तेमाल कर लिये जाने की जानकारी सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले पर जब माइनिंग विभाग के उप संचालक एस.एस.नाग से जानकारी चाही गयी, तो उन्होने बताया कि पाली-कटघोरा सड़क निर्माण कर रही डी.बी.एल. ठेका कंपनी को पत्थर खदान स्वीकृत किये गये हैं। गिटटी परिवहन के लिए भी विभाग से अभिवहन पास जारी किया गया हैं। यदि बिना अभिवहन पास के गाड़ियों में गिटटी का परिवहन किया जा रहा हैं,तो ये गैर कानूनी हैं।

वहीं पहाड़ से निकलने वाले बोल्डर के उपयोग के संबंध में अनुमति जारी करने के सवाल पर खनिज अधिकारी ने बताया कि ठेका कंपनी द्वारा ऐसी कोई अनुमति नही ली गयी हैं। यदि बिना अनुमति के पहाड़ काटने के दौरान वहां से निकलने वाले बोल्डर का इस्तेमाल ठेका कंपनी द्वारा किया गया होगा, तो ये भी गैर कानूनी हैं। माईनिंग के उप संचालक एस.एस.नाग ने बताया कि यदि ऐसी अनियमितता होगी तो खनिज विभाग तत्काल वैधानिक कार्रवाई कर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई करेगी।

उप संचालक एस.एस.नाग ने जल्द ही खनिज विभाग की उड़नदस्ता टीम को मौके पर भेजकर इस प्रकरण में जांच कराने और गड़गड़ी पाये जाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही हैं। खैर पिछले 17 महीने से ठेका कंपनी द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा हैं। ऐसे में ठेका कंपनी ने किस हद तक नियमों को ताक पर रखकर शासन प्रशासन को आर्थिक रूप से राजस्व का चूना लगाया हैं, ये तो जांच के बाद ही सामने आयेगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस पूरे प्रकरण में जिला प्रशासन और खनिज विभाग नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले ठेका कंपनी पर किस तरह की कार्रवाई करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बतायेगा।

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