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“क्या बीएड पास सहायक शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करायेगी सरकार? ” जानिये वायरल आदेश की क्या है सच्चाई

रायपुर 29 अप्रैल 2024। बीएड पास शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी खबर है। बीएड पास सहायक शिक्षकों को ब्रिज कोर्स कराकर डीएलएड के समकक्ष योग्यता दिलाने का एक आदेश सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। DPI की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि ये आदेश फर्जी है, ऐसा कोई भी आदेश DPI की तरफ से जारी नहीं किया गया है। फर्जी आदेश में ये कहा गया है कि राज्य सरकार की तरफ से बीएड पास अभ्यर्थियों को डीएलएड के समकक्ष योग्यता दिलाने की पहल की जा रहीहै।

फर्जी आदेश के मुताबिक DPI ने इस संदर्भ में सभी जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजा है, और बीएड पास सहायक शिक्षकों की जानकारी मांगी है। फर्जी पत्र में सभी DEO को निर्देशित किया है कि ऐसे सहायक शिक्षक जिनकी योग्यता बीएड है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार छह महीने का प्रशिक्षण कराकर उनकी योग्यता डीएलएड के समकक्ष करना है। ऐसे में सहायक शिक्षकों की सूची तत्काल डीपीआई को प्रेषित करें।

जबकि हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड पास सहायक शिक्षकों को हटाने का निर्देश दिया, जबकि आदेश में ये लिखा है कि उच्चतम आदेश ने बीएड पास अभ्यर्थियों की योग्यता को 6 महीने का प्रशिक्षण कराकर डीएलएड के समकक्ष करने का निर्देश दिया है। साथ ही जो हस्ताक्षर किया गया है, उसमें भी फर्जीवाड़ा साफ नजर आ रहा है।

इस मामले में NW न्यूज के पास कई बीएड पास सहायक शिक्षकों ने फोन कर आदेश की सच्चाई के बारे जानकारी चाही। जिसके बाद हमारी टीम ने DPI कार्यालय से संपर्क किया। एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है, ये आदेश पूर्णत: फर्जी है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

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