बिग ब्रेकिंगशिक्षक/कर्मचारीहेडलाइन

2 शिक्षक व एक अधिकारी सस्पेंड, चुनाव कार्य में लापरवाही पर गिरी गाज, ट्रेनिंग के दौरान दोनों शिक्षक इस हालत में पहुंचे….

जशपुर 9 नवंबर 2023। चुनाव अतिआवश्यक सेवा है। लापरवाही पर तुरंत कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, बाजवदू कई कर्मचारी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। कोंडगांव में पिछले दिनों तीन शिक्षक को शराब के नशे में चुनाव ड्यूटी में आने पर कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया था, अब वैसे ही एक मामले में जशपुर में दो शिक्षक पर भी भी निलंबन की गाज गिर गयी है। शराब पीकर इलेक्शन ट्रेनिंग में आने वाले दो शिक्षकों को निलंबित किया गया है।

जिन पर कार्रवाई हुई है, उनमें रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा जशपुर 12 बिरेन्द्र कुमार पैंकरा, सहायक शिक्षक (एल.बी.) शासकीय उ.मा. विद्यालय गंजियाडीह विकासखण्ड फरसाबहार और भोला शंकर पैंकरा, सहायक शिक्षक (एल.बी.) कार्यालय सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पत्थलगांव शामिल हैं। 8 नवंबर को प्रशिक्षण स्थल शासकीय राजा विजय भूषण सिंह देव कन्या महाविद्यालय में मतदानों दलों के प्रशिक्षण में ये शिक्षक शराब पीकर पहुंच गये थे।

इन दोनों का मेडिकल कराया गया, जिसके बाद चिकित्सकीय जांच में उक्त तथ्य की पुष्टि हुई है। निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में जान-बूझकर अशिष्टता एवं अनुशासनहीनता बरती गई है। जो छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 एवं 23 के विपरीत माना गया है।जिसके कारण बिरेन्द्र कुमार पैंकरा, सहायक शिक्षक (एल.बी.) शासकीय उ.मा. विद्यालय गंजियाडीह विकासखण्ड फरसाबहार, भोला शंकर पैंकरा, सहायक शिक्षक (एल.बी.) कार्यालय सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पत्थलगांव जशपुर (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। वहीं निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर निर्धारित किया गया है ।

कृषि विस्तार अधिकारी सस्पेंड

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री व्ही. के. जाटव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। विधानसभा निर्वाचन- 2023 के दौरान स्थैतिक निगरानी दल हेतु चेक पोस्ट सकरडेगा (चौकी-आरा) में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री व्ही. के. जाटव को निर्वाचन कार्य करने हेतु आदेशित किया गया था। लेकिन 7 नवम्बर 2023 को सायं समय 7.30 बजे प्रेक्षक के द्वारा चेक पोस्ट सकरडेगा (चौकी-आरा) का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान व्ही. के. जाटव अनुपस्थित पाये गये। जिस पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मित्तल ने कहा कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी व्ही. के. जाटव द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही एवं स्वच्छेचारिता बरती जा रही है। जो छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 एवं 7 के विपरीत है। अतएव श्री व्ही. के. जाटव, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जिला जशपुर (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय, उप संचालक कृषि जशपुर निर्धारित किया जाता है।. श्री व्ही. के. जाटव, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जिला जशपुर (छ.ग.) को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

Back to top button