श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद HC ने सुनाया फैसला….शाही ईदगाह परिसर का होगा कमिश्नर सर्वे, हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार
इलाहाबाद 14 दिसंबर 2023 मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित परिसर का सर्वे कराने के आदेश दिया है. कोर्ट ने विवादित जमीन का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को भी मंजूरी दे दी है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूरी दे दी है. इस मामले में जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच दोपहर करीब दो बजे अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में ज्ञानवापी विवाद की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने का आदेश दिया है.
यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी. जिसमें दावा किया गया है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है.
हिंदू पक्ष की याचिका हुई स्वीकार
बता दें कि आज इस बात पर फैसला हो गया कि शाही ईदगाह परिसर का सर्वे होगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है. हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की तरफ से शाही ईदगाह परिसर का कोर्ट कमीशन नियुक्त करके सर्वे की मांग को मान लिया है. पिछले सप्ताह हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई पूरी हुई थी.
श्रीकृष्ण जन्मस्थान को लेकर क्या है दावा?
दावा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है. ऐसी कई निशानियां हैं जो बताती हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था. वकील विष्णु शंकर जैन के अनुसार, आवेदन में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने यह पेश किया गया था कि वहां एक कमल के आकार का स्तंभ मौजूद है जो हिंदू मंदिरों की विशेषता है