हेडलाइन

प्रमोशन निरस्तीकरण आदेश पर रोक… कलेक्टर की बनायी काउंसिलिंग कमेटी भी नहीं करेगी काम…पदांकन संस्था में ज्वाइन कर चुके….पढ़िये, हाईकोर्ट ने क्या कहा है…

रायपुर 9 नवंबर 2022। सहायक शिक्षकों के प्रमोशन निरस्तीकरण आदेश पर रोक लगा दी है। कोरबा, बलरामपुर सहित कई जिलों में प्रमोशन आदेश को लेकर मिली शिकायत के बाद कलेक्टर ने प्रमोशन आदेश को निरस्त कर दिया था, साथ ही काउंसिलिंग के जरिये प्रमोशन के निर्देश दिये। लेकिन अब उन जिलों में प्रमोशन निरस्तीकरण को लेकर जो आदेश जारी किया गया था, उस पर रोक लगा दी गयी है। हालांकि कई शिक्षक प्रमोशन के बाद अपने-अपने स्कूलों में प्रधान पाठक के पद पर ज्वाइन भी कर चुके थे, लिहाजा, नाराज प्रधान पाठकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोरबा, बलरामपुर के 50 से ज्यादा शिक्षकों ने हाईकोर्ट में प्रमोशन निरस्तीकरण के आदेश को चुनौती दी।

आधा दर्जन से ज्यादा याचिकाओं पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने फौरी तौर पर उन्हें राहत दे दी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने संबंधित पक्ष से जवाब मांगा है, साथ ही कलेक्टर की तरफ से प्रमोशन निरस्तीकरण के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही कलेक्टर की तरफ से गठित काउंसिलिंग कमेटी पर भी रोक लगा दी गयी है। कोर्ट के इस निर्देश के बाद अब पदोन्नति पाये सहायक शिक्षक पूर्व की भांति काम करते रहेंगे।

आपको बता दें कि कलेक्टर ने प्रमोशन को लेकर मिली शिकायत के बाद प्रमोशन आदेश को निरस्त कर दिया था। साथ ही कोरबा और बलरामपुर में काउंसिंलिंग के लिए कमेटी भी गठित की थी। काउंसिलिंग कमेटी को निर्देश दिया गया था कि वो डीपीआई के निर्देश के मुताबिक प्रमोशन की प्रक्रिया पूर्ण करायें। हालांकि इससे पूर्व में प्रमोशन पाये शिक्षक नाराज होकर हाईकोर्ट चले गये।

दरअसल प्रमोशन निरस्त होने में कुछ वक्त लगा था, तब तक कई शिक्षकों ने नये जगहों पर ज्वाइन कर ली थी, ऐसे में कलेक्टर के निरस्तीकरण आदेश के बाद उन सभी सहायक शिक्षकों को अपने मूल पद पर लौटना पड़ जाता। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट से तबादला निरस्तीकरण की वजह से परेशान सहायक शिक्षक को राहत मिल गयी है।  

Back to top button