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होटल-लॉज में डाक्टरों के इलाज पर बैन… मेडिकल शिविर के लिए लेनी होगी इजाजत, बाहरी डाक्टरों के लिए रजिस्ट्रेशन भी जरूरी

रायपुर, 16 जनवरी 2023। बिना अनुमति के चिकित्सा शिविरों का आयोजन अब नहीं किया जा सकेगा। होटल-लॉज व धर्मशाला में बाहर से बुलाये डाक्टरों से इलाज व चिकित्साव शिविरों का आयोजन अब नहीं किया जा सकेगा। इस मामले में एक गंभीर शिकायत आयी थी, जिसके बाद शिकायतों को सरकार ने गंभीरता से लिया है। इस सिलसिले में सभी होटल-लॉज में डॉक्टरों पर बिना अनुमति के शिविरों पर अस्पताल संचालकों को पत्र लिखा गया है, और नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह भी साफ है कि प्रदेश में प्रैक्टिस के लिएमेडिकल काउंसिल में पंजीयन कराना अनिवार्य है। बावजूद इसके बाहर से डॉक्टर बिना पंजीयन के यहां इलाज कर रहे हैं।

इस पर रोक लगाने केलिए सभी सीएमओ को पत्र जारी किया गया, और अस्पताल संचालकों भी लिखा गया है। चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, और छत्तीसगढ़ से बाहर अन्य राज्यों के चिकित्सकों के द्वारा शिविर में सेवाएं ली जा रही हैं। अस्पताल संचालकों को निर्देशित किया गया है कि संस्था में आयोजित होने वाले शिविर के लिए अनुमति अधोहस्तक्षर्ता कार्यालय से लिया जाना चाहिए, और राज्य के बाहर से आए चिकित्सकों का छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद, छ.ग. आयुष परिषद, छ.ग. डेन्टल काउंसिल, और फिजियोथेरेपी काउंसिल छ.ग. में होना अनिवार्य है। यह चेताया गया कि नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाये जाने पर संस्था के विरूद्ध विधिवत् कार्यवाही हेतु कलेक्टर से अनुशंसा की जावेगी जिसकी समस्त जवाबदेही खुद की होगी।

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