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ब्रेकिंग : 12वीं बोर्ड की छात्राओं को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड से किया जवाब तलब…..महर्षि विद्या मन्दिर के प्राचार्य को भी किया नोटिस

बिलासपुर 16 जून 2022। बिलासपुर के लोयला स्कूल की कक्षा बारहवीं की छात्रा कु. खुशी सिंह और कु. • पूर्वान्शी शर्मा को वार्षिक परीक्षा में शामिल होने न दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट में दायर याचिका में उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के चेयरमैन को और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।

इस मामले की उक्त दोनों छात्राएँ बिलासपुर के लोयला हायर सेकण्डरी स्कूल में कक्षा बारहवीं की विद्यार्थी थीं, जिनके वार्षिक परीक्षा का परीक्षा- सेण्टर स्थानीय महर्षि विद्या मन्दिर मंगला में दिया गया था। 07 मई 2022 को • आयोजित कक्षा बारहवीं के रसायनशास्त्र की परीक्षा प्रातः 10:30 बजे प्रारम्भ हुई थी, जिसमें परीक्षा केन्द्र में प्रातः 10:00 बजे उपस्थित होने का निर्देश था। उक्त परीक्षा केन्द्र पर पहुँचने इन छात्राओं को दूरी में इन और ट्रैफिक के कारण 10:02 मिनट पर स्कूल के प्रवेश व्दार पहुंची केवल 02 मिनट का दिलम्ब हो गया था, जो कि प्रथम – पेपर होने के कारण परीक्षा केन्द्र में अपनी उपस्थिति में एक सद्‌भाविक विलम्ब था। फिर भी दोनों छात्राओं को अत्यन्त निवेदन के बावजूद 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया। महर्षि स्कूल के प्राचार्य रीना सिंह और अभय सिंह नामक शिक्षक के द्वारा अत्यन्त दुर्व्यवहार करते हुए छात्राओं को परीक्षा केन्द्र से बाहर निकाल दिया गया था। व्यथित होकर दोनों छात्राओं ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और संदीप सिंह के माध्यम से एक रिट याचिका दायर की।

मामले की गम्भीरता को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने इस याचिका की सुनवाई की गई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ती के विद्वान अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ती छात्राओं की परीक्षा का यह पहला दिन था तथा याचिकाकर्ती कु खुशी सिंह बिलासपुर के लिंगियाडीह और कु. पूर्वान्शी शर्मा गणेश नगर, महमन्द की निवासी हैं, जो कि महर्षि स्कूल मंगला से काफी दूरी पर हैं, सड़कें भी घुमावदार हैं। बोर्ड परीक्षा के मद-ए-नजर छात्राओं के शैक्षिक भविष्य पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर परीक्षा में शामिल करने के बजाय धक्कामुक्की कर निकाल दिया जाना अमानवीय कृत्य और संवेदनहीनता थी।

याचिका की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति पी. सैम कोशी जी की एकलपीठ ने करते हुए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के चेयरमैन, परीक्षा नियन्त्रक, प्राचाय लोयला स्कूल के साथ-साथ महर्षि विद्या मन्दिर के प्राचार्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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