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 केंद्र सरकार ने फिर से की संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश, खटखटाया SC का दरवाजा





26 जुलाई 2023 केंद्र ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट इस पर 27 जुलाई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ईडी निदेशक के तौर पर एसके मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म हो जाएगा। 

कौन हैं संजय कुमार मिश्रा?

भारतीय राजस्व सेवा के प्रतिष्ठित अधिकारी संजय कुमार मिश्रा 1984 बैच के हैं। आर्थिक मामलों में अपनी विशेषज्ञता दिखाने के बाद, मिश्रा ने अक्टूबर 2018 से तीन महीने की अवधि के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अंतरिम निदेशक के रूप में कार्य किया।

उनके असाधारण जांच कौशल और महत्वपूर्ण आयकर मामलों को संभालने में उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण, उन्हें ईडी के स्थायी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। CNBC की रिपोर्ट है कि वर्तमान में मिश्रा ने कई हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

गुरुवार को याचिका पर होगी सुनवाई

केंद्र ने याचिका में कहा, “ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर, प्रवर्तन निदेशालय में मामलों के शीर्ष पर एक ऐसे व्यक्ति का होना जरूरी है जो देश भर में मनी लॉन्ड्रिंग जांच और कार्यवाही की समग्र स्थिति और जांच एजेंसी की प्रक्रियाओं, संचालन और गतिविधियों की जटिलताओं से अच्छी तरह परिचित हो। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि मूल्यांकन टीम को आवश्यक रिपोर्ट, सूचना, आंकड़ों आदि के साथ तुरंत और सक्षम रूप से सहायता की जा सके।”

पीठ ने आवेदन को गुरुवार (कल) अपराह्न 3.30 बजे सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

सुप्रीम कोर्ट ने तीसरा कार्यकाल अवैध ठहराया था

इससे पहले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) प्रमुख के रूप में संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल का तीसरा विस्तार “अवैध” था और 2021 में उसके फैसले का उल्लंघन था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उन्हें “सुचारू स्थानांतरण” की अनुमति देने के लिए 31 जुलाई तक पद पर बने रहने की अनुमति दी। सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 1984 बैच के आईआरएस अधिकारी मिश्रा को 18 नवंबर, 2023 तक पद पर बने रहना था।

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