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CG- हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सीनियर को बायपास कर जूनियर को नहीं दिया जा सकता चार्ज

बिलासपुर 24 अक्टूबर 2023। सीनियर अधिकारी को बाईपास कर जुनियर को प्रभार नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने मेडिकल अफसर की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। दरअसल बलौदाबाजार के रहने वाले डॉ. चैनसिंह पैकरा (मेडिकल ऑफीसर) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कसडोल में ब्लॉक मेडिकल ऑफीसर (बीएमओ) के पद पर पदस्थ थे। उक्त पदस्थापना के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बलौदाबाजार द्वारा एक आदेश जारी कर डॉ. चैनसिंह पैकरा से जुनियर डॉ. अंजनसिंह चौहान को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसडोल में ब्लॉक मेडिकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ कर दिया गया।

उक्त पदस्थापना आदेश से क्षुब्ध होकर डॉ. चैनसिंह पैकरा द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं गीता देबनाथ के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई। अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं गीता देबनाथ द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में दिनांक 29 जनवरी 2020, 04 अगस्त 2011, 16 मई 2012, 14 जुलाई 2014 इसके साथ ही अन्य दिनांक को सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा विभिन्न सर्कुलर जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त विभागों को यह निर्देशित किया गया है कि किसी भी विभाग में प्रभार / चार्ज सीनियर (वरिष्ठ) अधिकारियों को ही दिया जाए एवं वरिष्ठता क्रम में उपर के अधिकारियों को बिना किसी ठोस कारण के बाईपास करते हुए जुनियर अधिकारियों को प्रभार ना दिया जाए।

उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात् रिट याचिका को स्वीकार कर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, रायपुर एवं आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग, रायपुर को यह निर्देशित किया गया कि वे उपर्युक्त वर्णित सर्कुलर के आधार पर याचिकाकर्ता डॉ. चैनसिंह रात्रे को ब्लाक मेडिकल आफीसर (बीएमओ) के पद पर चार्ज दिये जाने हेतु इनके लंबित अभ्यावेदन का निराकरण कर तत्काल आदेश पारित करें।

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