बिग ब्रेकिंग

CG-कोरोना ब्रेकिंग: कोरोना को लेकर कलेक्टरों को निर्देश…..जहां पोजेटिविटी रेट 5 प्रतिशत से ज्यादा वहां दफ्तरों में भी लगेगी पाबंदी….

संक्रमण से प्रभावित क्षेत्र विशेष विकासखंड को कैटेगरी-ए में रखा जा सकता है

रायपुर, 10 जनवरी 2022। मंत्रालय और संचालनालय में कर्मचारियों की एक तिहाई उपस्थिति के निर्देश के बाद अब जिलों से भी कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर निर्देश जारी होगा। राज्य सरकार ने सभी कलेक्टरों को जिले में संक्रमण और सुविधाओं के आधार पर दफ्तरों में पाबंदी लागू करने के लिए अधिकृत किया है।

कलेक्टरों को ये निर्देश दिया गया है कि जिलों में संक्रमण दर के आधार पर दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।  अगर किसी क्षेत्र विशेष में ही संक्रमण दर है, तो सिर्फ उन क्षेत्रों के  के लिए निर्देश लागू किये जा सकते हैं।

जिला कलेक्टरों को दिए निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि जिले में ऐसे विशेष क्षेत्र जहां कोविड संक्रमण 4 प्रतिशत या उससे अधिक है वहां संक्रमण की रोकथाम के लिए उन क्षेत्रों को कैटेगरी-ए में रखे जा सकते हैं।

कलेक्टरों को जारी निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कलेक्टर सम्पूर्ण जिले को कोविड संक्रमण की कैटेगरी-ए में नहीं रखना चाहते हैं, तो अपने जिले के ऐसे क्षेत्र जहां संक्रमण दर अधिक हैं, उन विकासखण्डों को कैटेगरी-ए में रख सकते हैं, इससे जिले के किसी एक क्षेत्र में 5 प्रतिशत से ऊपर पॉजीटिविटी रेट में होने पर जिले के अन्य क्षेत्र को इससे बाहर रखने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार पिछले तीन-चार दिनों से लगातार 5 प्रतिशत पॉजीटिविटी रेट होने पर कलेक्टर अपने जिले के मैदानी कार्यालयों में कोविड नियंत्रण के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक कदम उठा सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि कैटेगरी-ए में ऐसे जिलों को रखा गया है जहां कोविड संक्रमण की दर 4 प्रतिशत या उससे अधिक है। इन जिलों में रात के समय सभी प्रकार की गैर आर्थिक गतिविधियां रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखे जाने के साथ-साथ सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केन्द्र, लायब्रेरी, स्वीमिंग पूल एवं अन्य सार्वजनिक स्थान बंद रखे जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आवश्यकता होने पर धारा 144, महामारी एक्ट का उपयोग करने कहा गया है।

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