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CG: हाई कोर्ट ने इस विभाग के सचिव को जारी किया अवमानना का नोटिस….मचा हड़कंप, निलंबित महिला डाॅक्टर का दो दिन में जारी हुआ बहाली आदेश

बिलासपुर 6 दिसंबर 2023। सरकारी विभाग के जवाबदार अफसर न्यायालयीन आदेश की किस हद तक अनदेखी करते है….इसकी बानगी एक बार फिर सामने आयी है। यहां हाईकोर्ट के आदेश के अवहेलना के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस के बाद विभाग में मचे हड़कंप के बाद आनन फानन में निलंबित याचिकाकर्ता महिला चिकित्सक का बहाली आदेश जारी किया गया। आपको बता दे कि तबादला के बाद समय पर ज्वाइनिंग नही करने पर सचिव ने महिला चिकित्सक को निलंबित कर दिया था। जिसके बाद महिला चिकित्सक ने सचिव के इस आदेश को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था।

दरअसल पूरा मामला स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक डाॅ.वंदना भेले बेमेतरा में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ थीं। स्वास्थ्य विभाग ने 30 सितंबर 2022 को एक आदेश जारी कर उनका स्थानांतरण बेमेतरा से दुर्ग जिला कर किया गया। व्यक्तिगत कारणों से महिला चिकित्सक समय पर दुर्ग में अपनेक पद पर ज्वाइन नहीं कर पाई। जिसके कारण समय पर ज्वाइनिंग नही करने पर स्वास्थ्य विभाग के सचिव द्वारा पहले तो गहरी नाराजगी जतायी गयी। इसके बाद विभागीय आदेश के अमल का अवहेलना मानते हुए महिला चिकित्सक डाॅ.वंदना भेले का निलंबन आदेश जारी कर दिया। सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के इस आदेश को डाॅ.वंदना ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी।

मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को विभाग के समक्ष निलंबन बहाली के लिए अभ्यावेदन पेश करने और अभ्यावेदन पर नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश राज्य शासन को दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी तय समय सीमा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिपालन नही किया गया। जिसके बाद डाॅ.वंदन के अधिवक्ता ने न्यायालयीन आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गयी। जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में अवमानना याचिका की सुनवाई हुई।

याचिका की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता पांडेय ने दलील दी कि सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी तय समय सीमा 90 दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया है। निलंबन के विस्तारण का आदेश जारी किया है और न ही बहाली का। ऐसा कर न्यायालयीन आदेश की अवहेलना करने का काम किया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पीपी साहू ने सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट से जारी अवमानना नोटिस के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। इस नोटिस के जारी होने के दो दिन के भीतर ही निलंबित स्त्री रोग विशेषज्ञ डाॅ.वंदना भेले का बहाली आदेश जारी कर दिया गया है।

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