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CG- पुलिस की पिटाई: चार आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार…रास्ता रोककर DJ बजा रहे युवकों ने आरक्षक की पिटाई की थी..

अंबिकापुर 11 मार्च 2023। पुलिस की पिटाई मामले में चार हुड़दंगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 दिन पूर्व बनारस मुख्य मार्ग दिग्मा के पास रास्ता रोककर हुड़दंग मचा रहे युवकों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तो युवकों ने पुलिस से ही मारपीट कर दी। इस मामले में जवान की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में सुभाजित मंडल, सुभाष राय, मिंटू राय, संजीव मंडल सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

दरअसल मुख्य मार्ग जाम कर नशे में धुत दर्जनभर से अधिक युवक डीजे की धुन पर डांस कर रहे थे। इससे आने-जाने वालों को परेशानी हो रही थी। सूचना पर गांधीनगर थाने के 3 आरक्षक उन्हें मना करने पहुंचे थे। गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत डिगमा क्षेत्र के कुछ युवक होली के दूसरे दिन गुरुवार की दोपहर डिगमा मुख्य मार्ग पर डीजे बजाकर डांस कर रहे थे। इनमें से कुछ युवकों ने शराब भी पी रखी थी।

युवकों द्वारा रोड जाम कर दिए जाने से वहां से गुजरने वाले राहगीरों को परेशानी हो रही थी। इधर दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोहगा में होली के दिन किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। सूचना मिलते ही थाने में पदस्थ आरक्षक दिनेश मिंज सहित अन्य पुलिसकर्मी गांव में पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद 3 युवकों राहुल सोनी, रोशन सोनी व अन्य ने उनके साथ गाली-गलौज शुरु कर दी। इस मामलें आरक्षक दिनेश मिंज की रिपोर्ट पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

इसकी सूचना किसी ने गांधीनगर थाने में दी। सूचना मिलते ही थाने में पदस्थ आरक्षक उमा साहू सहित 3 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और डांस कर रहे युवकों को मुख्य मार्ग से हटने कहा। पुलिसकर्मियों की यह बात सुनते ही युवक उनसे विवाद करने लगे। इस दौरान युवकों ने उनसे झूमाझटकी व आरक्षक उमा साहू से मारपीट की। हुड़दंगियों को भारी पड़ते देख पुलिसकर्मियों ने इसकी सूचना थाना प्रभारी को दी।

हुड़दंगियों को पुलिस ने सिखाया सबक
पुलिसकर्मियों से मारपीट की सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना प्रभारी दल-बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और हुड़दंगियों की अच्छी खबर ली। इस मामले में आरक्षक उमा साहू की रिपोर्ट पर पुलिस ने 4 नामजद समेत 1 दर्जन युवकों के खिलाफ धारा 147, 149, 186, 294, 323, 332, 341, 353, 506 के तहत अपराध दर्ज किया।

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