ED के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका छत्तीसगढ़ सरकार ने ली वापस, ईडी की शक्तियों को दी गयी थी चुनौती
रायपुर 27 सितंबर 2023। ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गयी छत्तीसगढ़ सरकार ने याचिका वापस ले ली है। पीएमएलए प्रावधानों के खिलाफ ये याचिका दायर की गयी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छत्तीसगढ़ को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
अपनी रिट याचिका में छत्तीसगढ़ ने तर्क दिया था कि पीएमएलए का इस्तेमाल गैर-भाजपा राज्य सरकार के सामान्य कामकाज को “डराने, परेशान करने और परेशान करने” के लिए किया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ को आज याचिकाकर्ता-राज्य की ओर से पेश एक वकील ने बताया कि उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका वापस लेने के निर्देश प्राप्त हुआ है।
याचिका वीएमजेड एसोसिएट्स के माध्यम से दायर की गई थी। जवाब में, पीठ ने याचिका को वापस लिया गया मानकर खारिज करते हुए एक संक्षिप्त आदेश सुनाया “याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील का कहना है कि उन्हें वर्तमान रिट याचिका वापस लेने के निर्देश हैं। दिए गए बयान के मद्देनजर, याचिका वापस ली गई मानकर खारिज की जाती है।”