हेडलाइन

होर्डिंग, कटआउट हटाने अधिकारियों की लगी ड्यूटी…. संपत्ति विरूपण की रोकथाम हेतु निगरानी समिति का गठन

कांकेर 06 नवंबर 2022 :-विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-80 भानुप्रतापपुर के उप निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। अतः सार्वजनिक स्थलां, भवनों में लगाये गये विज्ञापन होर्डिंग, कटआउट, पोस्टर, वाल राइटिंग इत्यादि को तत्काल हटाने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सभी तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी, सभी थानेदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कांकेर, सभी नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी और सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है।

संपत्ति विरूपण की रोकथाम हेतु निगरानी समिति का गठन


– कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भानुप्रतापपुर के उप निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों द्वारा अपनी पार्टी एवं स्वयं के प्रचार-प्रसार हेतु शासकीय, निजी एवं सार्वजनिक भवनों के दिवालों पर नारे (स्लोगन), प्रतीक चुनाव चिन्ह लिखकर किये गये संपत्ति विरूपण के निरीक्षण एवं विरूपण को हटाने, मिटाने हेतु निगरानी समिति का गठन करने के लिए नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी के समन्वय से सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार, थाना प्रभारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका कांकेर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी समस्त नगर पंचायत तथा सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।


नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्रों के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा अधिकृत अधिकारी कर्मचारी, संबंधित थाना प्रभारी या उनके द्वारा अधिकृत सहायक, उप निरीक्षक, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत द्वारा अधिकृत अधिकारी कर्मचारी, स्वास्थ्य निरीक्षक नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत तथा एक अन्य कर्मचारी निगरानी समिति में होगें। इसी प्रकार जनपद पंचायत क्षेत्रों के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा अधिकृत अधिकारी कर्मचारी, संबंधित थाना प्रभारी या उनके द्वारा अधिकृत सहायक, उप निरीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा अधिकृत अधिकारी कर्मचारी, पंचायत निरीक्षक एवं एक अन्य कर्मचारी तथा ग्राम पंचायत क्षेत्रों के लिए संबंधित पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव एवं संबंधित बूथ लेवल अधिकारी संपत्ति विरूपण निगरानी समिति में होंगे। उपरोक्तानुसार अधिकारी कर्मचारियों की समिति गठित कर उनका नाम, पदनाम, विभाग, मोबाइल नंबर सहित जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजने के लिए निर्देशित किया गया है।

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