झारखंड में राष्ट्रीय ध्वज से छेड़छाड़ के आरोप में 18 के खिलाफ एफआईआर
31 जुलाई 2023 झारखंड के पलामू (Palamu Division) जिले में मुहर्रम के जुलूस के दौरान राष्ट्रीय ध्वज (National Flag) के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं. इस मामले में 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है. पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. मिली जानकारी के अनुसार यह घटना चैनपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम को उस समय हुई जब मुहर्रम का एक जुलूस शाहपुर, कल्याणपुर और कंकारी जैसे इलाकों से होकर गुजर रहा था
अशोक चक्र की जगह उर्दू में लिखे गए
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एसपी) ऋषभ गर्ग ने कहा कि मुहर्रम वाले दिन जुलूस के दौरान संगीत बजाया गया और राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया. लेकिन, ध्वज के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई. उन्होंने बताया कि ध्वज के रंग राष्ट्रीय ध्वज के समान ही थे, लेकिन उसमें अशोक चक्र गायब था. एसपी ऋषभ गर्ग ने कहा, ‘‘अशोक चक्र के स्थान पर उर्दू में कुछ शब्द लिखे थे और नीचे तलवार का निशान था. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की और 13 नामजद समेत 18 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की.
इस जुलूस में बज रहे DJ के साथ चल रहे कुछ लोगों के हाथ में तिरंगा जैसे झंडे भी थे। इस झंडे में बाकी सब कुछ राष्ट्रध्वज की तरह था लेकिन बीच में अशोक चक्र गायब था। अशोक चक्र की जगह उर्दू में कुछ शब्द लिखे हुए थे और उसके नीचे तलवार का चित्र बना हुआ था। आस-पास के लोगों ने इस तिरंगे की फोटो खींच ली।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) ऋषव गर्ग ने कहा कि जुलूस के दौरान डीजे बजाया गया और ‘राष्ट्रीय ध्वज’ लहराया गया। हालाँकि, इसका वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने देखा कि तिरंगा के साथ छेड़छाड़ की गई है और उसमें अशोक चक्र की जगह तलवार का चित्र बनाया गया है। इसके बाद पुलिस ने जाँच शुरू की।
पुलिस ने क्या कहा?
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एसपी) ऋषभ गर्ग ने कहा कि जुलूस के दौरान संगीत बजाया गया और राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया, ध्वज के साथ कथित छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की। उन्होंने कहा कि ध्वज के रंग राष्ट्रीय ध्वज के समान ही थे, लेकिन उसमें अशोक चक्र गायब था।
एसपी ऋषभ गर्ग ने कहा, ‘‘अशोक चक्र के स्थान पर उर्दू में कुछ शब्द लिखे थे और नीचे तलवार का निशान था। 13 नामजद समेत 18 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।’