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हाईकोर्ट ब्रेकिंग : 2 IAS अवमानना मामले में हुए हाईकोर्ट में हाजिर…वारंट हुआ था जारी … अफसरों ने एरियर भुगतान मामले में मांगा 4 सप्ताह का वक्त.. कोर्ट ने कहा..अगर नहीं हुआ भुगतान तो वित्त सचिव को…

बिलासपुर 4 नवंबर 2022। अवमानना के मामले में छत्तीसगढ़ के दो IAS अफसरों को आज हाईकोर्ट में हाजिर होना पड़ा। एरियर्स भुगतान के मामले में दायर अवमानना याचिका मामले में तत्कालीन पंचायत सचिव आर प्रसन्ना और तत्कालीन संचालक मोहम्मद कैशर अब्दुल हक को जमानतीय वारंट जारी किया था। जिसके बाद दोनों हाईकोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट में दोनों अधिकारियों ने बताया कि 4 सप्ताह के भीतर एरियर्स का भुगतान कर दिया जायेगा।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 4 सप्ताह के भीतर अगर भुगतान नहीं होता तो वित्त सचिव खिलाफ स्वप्रेरणा से अवमानना की कार्रवाई की जायेगी। प्रकरण की सुनवाई जस्टिस पीसेम कोशी की बेंच में हुई। याचिकाकर्ता सुनील कुमार नेताम को हाईकोर्ट ने पूर्व सेवा को जोड़कर पुनरीक्षित वेतनमान देने का निर्देश दिया था। कोर्ट के निर्देश पर याचिकाकर्ता को पुनरीक्षित वेतनमान तो मिल गया लेकिन एरियर्स की राशि नहीं दी गयी। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने वरिष्ठ अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका दायर की, जिसके बाद 1 दिसंबर 2020 को 90 दिन के भीतर विभाग को एरियर्स रिलीज करने का निर्देश दिया गया। लेकिन, लंबे समय बाद भी एरियर्स की राशि नहीं दी गयी।

जिला पंचायत ने सिर्फ टोकन राशि का ही भुगतान किया। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने कोर्ट में सचिव पंचायत व संचालक पंचायत के खिलाफ अवमानना का प्रकरण का पेश किया। जिस पर कोर्ट ने 2 अगस्त 2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन नोटिस के बाद भी अवमानना प्रकरण में उपस्थित नहीं हुए। जिसके बाद 23 सितंबर 2022 को दोनों के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया गया। जिसके प्ररिप्रेक्ष्य में दोनों अधिकारी जस्टिस पीसेम कोशी की एकलपीठ के समक्ष उपस्थित हुए। कोर्ट ने लंबे समय बाद भी एरियर्स का भुगतान नहीं करने पर नाराजगी जतायी।

अधिकारियों ने 4 सप्ताह के भीतर एरियर्स की राशि भुगतान करने की बात कही, जिसके बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर 4 सप्ताह में राशि का भुगतान नहीं किया गया तो कोर्ट वित्त सचिव के खिलाफ राशि आवंटन नहीं करने के कारण अवमानना की कार्यवाही करेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।

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