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हाईकोर्ट: नगर पंचायत अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, सचिव, कलेक्टर व पार्षदों को नोटिस जारी

रायपुर 31 जनवरी 2024। नगर पंचायत अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के मामले में हाईकोर्ट ने सचिव नगरीय प्रशासन, कलेक्टर कोरबा एवं पार्षदों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। नगर पंचायत छुरीकला जिला कोरबा के अध्यक्ष नीलम देवांगन की निर्वाचन जनवरी 2020 में हुई थी, दिनांक 1 अगस्त 2022 को 3 पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन नीलम देवांगन के खिलाफ प्रस्तुत किया गया था। नगर पंचायत एक पार्षद हीरालाल यादव भी थे इसी बीच हीरालाल यादव को कलेक्टर कोरबा द्वारा सरकारी जमीन अवैध कब्जा पाए जाने पर पार्षद पद से बर्खास्त कर दिया था एवं दिनांक 22 दिसंबर 2022 को कलेक्टर कोरबा ने अविश्वास प्रस्ताव आवेदक को निरस्त कर दिया था।


यह की कलेक्टर कोरबा के आदेश दिनांक 22 दिसंबर 2022 से परिवेदित होकर हीरालाल यादव ने अपनी अपील विशेष सचिव नगरी प्रशासन विकास विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया, विशेष सचिव ने अपने आदेश दिनांक 13 अप्रैल 2023 को हीरालाल यादव के पक्ष में आदेश पारित किया इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने पूर्व में हाई कोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के माध्यम से चुनौती दी थी जो की हाई कोर्ट में लंबित है।


यह की दिनांक 11 दिसंबर 2023 को 9 पार्षदों ने कलेक्टर कोरबा के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव का नया आवेदन प्रस्तुत किया इसके पश्चात पुनः 6 पार्षदों में दिनांक 9 जनवरी 2024 को अविश्वास प्रस्ताव का एक और आवेदन प्रस्तुत किया इस आवेदन पर कलेक्टर कोरबा ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई प्रारंभ कर दी, कलेक्टर कोरबा के आदेश दिनांक 9 जनवरी 2024 से परिवेदित होकर हाई कोर्ट एडवोकेट मतीन सिद्दीकी और निधि यादव के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे के यहां हुई याचिका में यह उल्लेख किया गया कि, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 43 (A)(1)(ii) में यह उल्लेख किया गया है कि एक अविश्वास प्रस्ताव निष्पादन होने के दिनांक से दूसरा अविश्वास प्रस्ताव एक वर्ष के पश्चात ही लाया जा सकता है, परंतु पार्षदों ने नया विश्वास प्रस्ताव दिनांक 11 दिसंबर 2023 को प्रस्तुत किया जो की 1 वर्ष की समय सीमा के अंदर था क्योंकि पूर्व के अविश्वास प्रस्ताव 22 दिसंबर 2022 को निरस्त हुआ था।

दोबारा अविश्वास प्रस्ताव दिनांक 11 दिसंबर 2023 को नहीं लाया जा सकता ऐसा प्रतीत होता है कि कलेक्टर कोरबा ने पार्षदों के साथ मिलकर उक्त आवेदन 11 दिसंबर 2023 को पंजीकृत नहीं करते हुए एक नया आवेदन दिनांक 9 जनवरी 2024 को पार्षदों के द्वारा दिया गया जो की एक वर्ष की समय सीमा से बाहर है ऐसा जानबूझकर किया गया है साथ ही साथ याचिका में उल्लेख किया गया की हीरालाल यादव (पार्षद)का प्रकरण माननीय हाई कोर्ट में लंबित है इसलिए अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई करना अनुचित है सुनवाई उपरांत उच्च न्यायालय ने सचिव नगरी प्रशासन कलेक्टर कोरबा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत छुरीकला एवं 9 पार्षदों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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