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हाईकोर्ट ने लगायी रिकवरी पर रोक, सहायक प्लाटून कमांडर के रिटायरमेंट के बाद विभाग ने थमाया था 2.68 लाख रिकवरी का आदेश

बिलासपुर 24 सितंबर 2023। हाईकोर्ट ने रिटायर्ड सहायक प्लाटून कमांडर के खिलाफ वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल सकरी, बिलासपुर के रहने वाले महेन्द्र सिंह, दूसरी बटालियन सकरी जिला- बिलासपुर में सहायक प्लाटून कमान्डर के पद पर पदस्थ थे। सेवाकाल के 62 वर्ष पूर्ण करने पर दिनांक 30 अप्रेल 2023 को सेनानी दूसरी बटालियन द्वारा उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया।

सेवानिवृत्ति के 3 माह पश्चात् सेनानी दूसरी बटालियन सकरी द्वारा महेन्द्र सिंह को सेवाकाल के दौरान विभागीय भविष्य निधि खाते में अधिक भुगतान का हवाला देकर 2,68,590/- रूपये का वसूली आदेश जारी कर दिया गया। उक्त वसूली आदेश से क्षुब्ध होकर महेन्द्र सिंह द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई ।

अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में वर्ष 2015 में स्टेट ऑफ पंजाब विरूद्ध रफीक मसीह एवं अन्य एवं वर्ष 2022 में थॉमस डेनियल विरुद्ध स्टेट ऑफ केरला एवं अन्य के वाद में यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है कि किसी भी तृतीय श्रेणी शासकीय कर्मचारी इसके साथ ही सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी के सेवानिवृत्ति देयक से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती है।

चुंकि याचिकाकर्ता सहायक प्लाटून कमाण्डर के पद पर पदस्थ था जो कि तृतीय श्रेणी का पद है अतः याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति देयक से किसी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती है। याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष विभागीय भविष्य निधि लेखापर्ची का रिकार्ड प्रस्तुत किया गया और यह बताया गया कि याचिकाकर्ता के विभागीय भविष्य निधि खाते में 9,25,894 /- (नौ लाख पच्चीस हजार आठ सौ चौरानवे) रूपये जमा है उसके बाद भी गलत गणना करके याचिकाकर्ता के विरूद्ध वसूली आदेश जारी कर दिया गया। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात् रिट याचिका को स्वीकार कर सेवानिवृत्त सहायक प्लाटून कमाण्डर के विरूद्ध जारी वसूली आदेश पर रोक (स्थगन) कर दिया गया।

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