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हाईकोर्ट : सहायक शिक्षक का नियम विरूद्ध हुआ तबादला… हाईकोर्ट ने ट्रांसफर पर लगायी रोक

 बिलासपुर 13 अक्टूबर 2022। पद खाली नहीं रहने के बावजूद सहायक शिक्षक के तबादले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मामला कोरिया जिले के भरतपुर ब्लाक के प्राथमिक शाला का है। जानकारी के मुताबिक प्राथमिक शाला से सहायक शिक्षक रजनीश मिश्रा का ट्रांसफर मनेंद्रगढ़ के मनेंद्रग्रढ़, चिरमिरी भरतपुर जिले के किंदामुड़ी प्राथमिक शाला में कर दिया गया।

जिस स्कूल में तबादला किया गया, वहां कोई पद रिक्त नहीं था। इस आदेश को लेकर याचिका दायकर किया गया था। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने ने बताया कि राज्य सरकार की तबादला नीति में सपष्ट उल्लेख है कि तबादल आदेश तब स्वमेव निरस्त हो जायेगा, जब नये स्थान पर कोई पद रिक्त ना हो।

इसके अलावे नियमानुसार तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के स्थानांतरण में जीएडी के नियम का पालन नहीं किया गया। जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है।

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