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विषय बाध्यता खत्म किये जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, दायर की गयी है एसएलपी

रायपुर 7 मई 2023। शिक्षकों भर्ती नियम में विषय बाध्यता खत्म किये जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर शासन से जवाब तलब किया है। दरअसल इस मामले में पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर हस्तक्षेप से इंकार कर लिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गयी।

हाईकोर्ट के इस फैसले को याचिकाकर्ता ने एडवोकेट कौस्तुभ शुक्ला और अजय श्रीवास्तव के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर चुनौती दी है। याचिका में कहा है कि अधिसूचना और विज्ञापन प्रारंभिक वर्षों में राज्य में शिक्षा के मानक को कम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने जो नियम बनाया है, उसके मुताबिक विषय विशेषज्ञता खत्म हो जायेगी। कोई भी शिक्षक किसी भी विषय को पढ़ाने लगेगा, जिसकी वजह से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी।

छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती के लिए चार मई 2023 को अधिसूचना जारी की और विज्ञापन प्रकाशित किया, जिसे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।याचिकाकर्ता की दलील है कि नियमों में संशोधन केवल विधानसभा की ओर से किया जा सकता है। विभाग की अधिसूचना या कैबिनेट भर्ती नियम 2019 में संशोधन नहीं कर सकती है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है, जिसके बाद भर्ती के स्थगन पर सुनवाई होगी।

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