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CG-स्थानांतरण नीति को लेकर पत्र : तबादला नीति 22 मई तक हो लागू, 5 जून तक ट्रांसफर, 15 जून तक मिले ज्वाइनिंग का वक्त… फेडरेशन ने लिखा CS, ACS को पत्र ..पढ़ें

रायपुर 15 मई 2023। कर्मचारियों और शिक्षकों के तबादले को लेकर कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने चीफ सेकरेट्री, एसीएस सीएम सचिवालय, सचिव जीएडी और सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय को पत्र लिखा है। पत्र में फेडरेशन ने कर्मचारियों के तबादले की कार्रवाई 15 जून तक पूर्ण करने की मांग की है। पत्र में फेडरेशन ने कहा है कि अलग-अलग सालों में स्थानांतरण से प्रतिबंध शिथिल करने तथा स्थानांतरण नीति जारी करने की कार्यवाही अक्सर माह जुलाई/अगस्त में की जाती है। जुलाई तथा अगस्त में स्थानांतरण करने से कर्मचारियों और शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

फेडरेशन ने अधिकारियों को बताया है कि जुलाई-अगस्त में तबादले से कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वहीं आम जनता के हित भी प्रभावित होते है। शासकीय सेवकों के शालाओं में पढ़ने वाले बच्चे नवीन शिक्षा सत्र जो कि 15 जून के आस पास प्रारंभ हो जाता है उसका एक ही स्कूल में निरंतर लाभ नहीं ले पाते एवं स्थानांतरण के कारण उन्हें एक स्कूल से दूसरे स्कूल में बीच शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई में शामिल होना पड़ता है, जिससे बच्चों को मानसिक तौर पर अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।

वहीं शिक्षा विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षको व व्याख्याताओं / प्राध्यापकों आदि के तबादले मध्य शिक्षा सत्र में होने के कारण छात्रों को एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाये गये पाठ्यक्रम से दूसरे शिक्षक पर मानसिक तौर पर स्थानांतरित होना पड़ता है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है । शासकीय सेवकों को अपना सामान ले जाने में बारिश के समय बेहद कठिनाई होती है।

फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा है कि इस साल स्थानांतरण नीति 22 मई 2023 तक जारी कर दी जाये और 5 जून तक समस्त तबादले पूर्ण कर भारमुक्त करने तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 15 जून तक तय कर दी जाये । उक्त तिथि के उपरांत कोई तबादले न किये जायें जिससे निर्वाध रूप से शासकीय सेवक बिना किसी मानसिक तनाव के अपना दायित्व निभा सके । तबादला नीति में पूर्व में मुख्यालय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किये गये स्थानांतरणों को समन्वय का प्रकरण नहीं माना जाता था, क्योंकि इसमें शासन को न तो आवास और न ही सामग्री परिवहन का भत्ता देने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था ।

फेडरेशन ने ये भी कहा है कि 2023 की तबादला नीति में ऐसे स्थानांतरण जिसमें मुख्यालय परिवर्तन न होता हो उन्हें स्थानांतरण की श्रेणी में न रखा जाकर कार्य आवंटन या कार्य विभाजन की श्रेणी में माना जाये । उल्लेखनीय है कि ऐसा किये जाने पर शासकीय सेवकों के बच्चों को भी शाला परिवर्तन की कठिनाई से जूझना नहीं पड़ता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रकरण तबादले की श्रेणी में आ जाते हैं और शासकीय सेवकों को अनेकानेक प्रकार के अनावश्यक दबावों का सामना करना पड़ता है।

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