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NEET-UG की परीक्षा रद्द नहीं होगी….सुप्रीम कोर्ट ने कहा….12 सितम्बर को हुई थी परीक्षा, FIR की मांग भी ठुकराई

नई दिल्ली 4 अक्टूबर 2021। सुप्रीम कोर्ट  ने कहा है कि NEET-UG Exam की 12 सितंबर को हुई परीक्षा रद्द नहीं होगी. सोमवार को दिए फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने की याचिका खारिज की. कोचिंग सेंटरों और पेपर हल करने वाले गिरोहों की CBI से FIR दर्ज कराने की मांग भी खारिज कर दी गई.  जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेंच ने कहा कि ये याचिका तुच्छ है. किस तरह की रिट दायर की गई है? कोर्ट ने कहा, लाखों लोगों ने ये परीक्षाएं दी हैं.

अदालत उस परीक्षा में हस्तक्षेप नहीं करने जा रही है जहां साढ़े सात लाख छात्रों ने परीक्षा दी है. पांच FIR के आधार पर परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती. हालांकि अदालत ने शुरुआत में पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाने की बात कही लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया.

पीठ ने कहा कि हम आदेश में ये कहेंगे कि जुर्माने की राशि वकील से वसूली जाए जिसने याचिका की सलाह दी है. दरअसल याचिका में पेपर लीक और कदाचार का आरोप लगाया गया है. कहा गया है कि इस याचिका के लंबित रहने के दौरान परिणामों की घोषणा पर रोक लगाई जाए और फिर नए सिरे से NEET परीक्षा कराई जाए.

 

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