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NW स्पेशल : मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना,अब बेटी की शादी की चिंता नहीं, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार की ये योजना है न!

रायपुर 5 जून 2023 छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ऐसी सरकार है जिसे प्रदेश के हर वर्ग और एक-एक नागरिक की फिक्र है. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का जो संकल्प सीएम भूपेश बघेल ने लिया है वो उनकी योजनाओं और फैसलों के बदौलत जमीन पर उतरते दिखाई देती है. चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो या महिलाएं सबके लिए अपनी योजनाओं की तिजोरी में सीएम भूपेश बघेल ने कुछ न कुछ रखा है. यहीं वजह है कि आज युवतियों के विवाह के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की चर्चा देश दुनिया में है.

सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ऐसी सरकार है जो 10 या 20 नहीं बल्कि कन्याओं के विवाह के लिए पूरे 50 हजार रुपये दे रही है. इस योजना के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा सहायता राशि में दो बार बढ़ोतरी की जा चुकी है. साल 2019 में मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना के तहत विवाह सहायता राशि को 15000 रुपए से बढ़ाकर 25000 रुपए कर दिया गया था. जबकि इस साल के बजट में सहायता राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है. जिसकी वजह से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से राज्य के कई निर्धन परिवारों का सम्मान पूर्वक रूप से अपनी बेटियों के विवाह करने का सपना पूरा हो रहा है. इस साल बजट में इस योजना के लिए 38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का इसतरह और इतना मिलता है लाभ-

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि को चालू वित्तीय वर्ष में बढ़ाकर अब 50,000 रुपए कर दिया गया है. इस योजना के तहत प्रत्येक कन्या को विवाह के अवसर पर 21,000 रुपए की राशि बैंक खाते या बैंक ड्राफ्ट के रूप में दी जाती है. इसके अलावा 15,000 रुपए की राशि की विवाहित जोड़े को उपहार सामग्री की भेंट की जाती है. बाकी राशि विवाह में अन्य खर्चों में दी जाती है. सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में करीब 7,500 कन्याओं के विवाह को संपन्न कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की पात्रता-

यह योजना छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों की बेटियों को लाभ पहुंचाने के लिए क्रियान्वित की गई है. इसलिए उनका यहां का मूल निवासी होना अनिवार्य है. इस योजना का लाभ केवल वे कन्याएं ही उठा पाएंगी, जिनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो. लाभार्थी का इस योग्यता में खरा उतरना सबसे जरूरी है. इस योजना में एक परिवार से केवल 2 बेटियों को ही आवेदन करने की अनुमति दी गई है. यह योजना केवल उन परिवारों के लिए हैं जोकि गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब बीपीएल परिवार की कन्याएं. इस योजना में परिवार के मुखिया यानि आवेदक के माता-पिता की वार्षिक आय गरीब रेखा के अंतर्गत यानि 1 लाख रूपये से कम होनी चाहिए, तभी ये इसके लिए पात्र होंगे

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए जरूरी दस्तावेज-

छत्तीसगढ़ की बेटियों को इस योजना के तहत आवेदन करने से पहले उन्हें छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने का प्रमाण देना आवश्यक है, क्योंकि यह योजना 18 साल या उससे ऊपर की उम्र की लड़कियों को लाभ देने के लिए हैं इसलिए इसके लिए उन्हें अपनी आयु का प्रमाण भी देना पड़ता है. इसके लिए वे अपना जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की अंकसूची की कॉपी जमा कर सकती हैं जिसमें जन्मतिथि उल्लेखित हो. इस योजना का लाभ उठाने वाले गरीब परिवारों को अपने बीपीएल कार्ड की कॉपी जमा करनी भी आवश्यक है. जिससे यह साबित होगा कि वे गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से सम्बन्ध रखते हैं. परिवार का पालन पोषण करने वाले मुखिया को अपना आय प्रमाण पत्र देना होता है, ताकि यह साबित हो सके कि उनकी वार्षिक आय 1 लाख रूपये से कम है. आवेदक को अपनी पहचान बताने के लिए आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज की कॉपी जमा करना आवश्यक है

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य-

इस योजना का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा 50 हजार की आर्थिक सहायता दी जा रही है. जिससे की कन्याओं का विवाह करवाया जा सकेगा. इसके अलावा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है, जिससे कि सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा मिल रहा है. नागरिकों को सामाजिक स्थिति में सुधार आ रहा है. सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन मिल रहा है और विवाह में दहेज के लेनदेन का रोकथाम भी हो रहा है

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया-

सबसे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ पर्यवक्षेक/ बाल विकास परियोजना अधिकारी/ जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के पास जाना होगा. इसके बाद आपको वहां से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा. आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करनी होती है. इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा. अब आपको यह आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा. इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है…..

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