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छत्तीसगढ़ के इस बैंक सहित 9 बैंकों पर जुर्माना… कहीं आपका भी एकाउंट तो इन बैंकों में नहीं…?

रायपुर 15 नवंबर 2022। रिजर्व बैंक के नियमों की अवहेलना के मामले में 9 सहकारी बैंक पर कड़ा एक्शन लिया है। 9 बैंकों पर 12 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंक रेगुलेटरी ने ओडिशा, मध्य प्रदेश और गुजरात के दो-दो बैंकों और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड के एक-एक बैंक पर फाइन लगाया है. इन सहकारी बैंकों ने दिशा-निर्देशों का पलान नहीं किया है, जिसके चलते उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है।

छत्तीसगढ़ के रेणुका नागरिक सहकारी बैंक पर जुर्माना लगा है। वहीं झारखंड के जमशेदपुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, और महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक पर भी जुर्माना लगा है. ओडिशा स्थित केंद्रपाड़ा शहरी सहकारी बैंक और बेरहामपुर सहकारी शहरी बैंक पर फाइन लगा है. गुजरात के बैंक संतरामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक, मध्य प्रदेश के कृष्णा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पर रिजर्व बैंक ने जुर्माना ठोका है.

इन बैंकों पर कितना लगा जुर्माना

रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों पर ये कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है. बेरहामपुर सहकारी शहरी बैंक पर 3.10 लाख रुपये का जुर्माना लगा है. इसके अलावा जमशेदपुर शहरी सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपये, नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक पर 25,000 रुपये, उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक पर 2.5 लाख रुपये, संतरामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक 2 लाख रुपये का जुर्माना लगा है. इसके अलावा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, जमशेदपुर शहरी सहकारी बैंक और रेणुका नागरिक सहकारी बैंक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगा है. कृष्णा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव और केंद्रपाड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा है। रिजर्व बैंक ने इन बैंकों पर नियमों को पालन नहीं करने की वजह से एक्शन लिया है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते पर सवाल उठाना उसका मकसद नहीं है.

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