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झारखंड में बंद हो सकते हैं स्कूल-कालेज…… नाईट कर्फ्यू लगाने व शादी, अंतिम संस्कार, दुकान-बाजारों में भी शर्त लगाने की तैयारी… स्वास्थ्य विभाग ने भेजा पाबंदी का सुझाव

रांची 2 जनवरी 2022। देश भर में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। हरियाणा, पश्चिम बंगाल अब आंशिक रूप से लॉकडाउन हो चुका है। स्कूल-कालेज, जिम, सैलून व ब्यूटी पार्लर बंद हो चुके हैं, वहीं दफ्तरों और लोकल ट्रेन में भी सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता को ही सफर की इजाजत है। इन सबके बीच अब झारखंड में भी सख्त पाबंदी लगाने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग ने आपदा प्रबंधन प्राधिकार से सख्त पांबदी लगाने की सिफारिश की है। इन सुझावों में 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने के साथ-साथ स्कूल, काॅलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थान, माॅल, रेस्टोरेंट, होटल, पार्क आदि को बंद करने का सुझाव दिया है. वहीं, इस दौरान आवश्यक चीजों में पूर्व की भांति छूट देने की बात कही है. इस संबंध में हेल्थ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह ने आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सचिव को सुझाव संबंधी पत्र दिया है.

ये शर्तें लागू हो सकती है

– आगामी 15 जनवरी, 2022 तक पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पुल, जिम और इंडोर स्टेडियम को बंद किया जाये
– सभी धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालुओं की एंट्री बैन हो
– हाट-बाजार में सोशल डिस्टैंसिंग का कड़ाई से पालन हो
– शादी विवाह, दाह संस्कार और सामाजिक गतिविधियों में वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिले
– राज्य में जरूरी दुकानों को छोड़ गैर जरूरी दुकानों को एक-एक दिन छोड़ कर शाम 5 बजे तक खुले

– स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और शिक्षण संस्थानों को बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई होनी चाहिए
– लोगों के लिए रेस्टोरेंट बंद हो. सिर्फ होम डिलिवरी की अनुमति मिले
– ऑफिस में 50 फीसदी मैनपावर हो. वहीं, आॅफिस में कार्य करते वक्त एसी या हीटर का उपयोग ना हो
– अगले आदेश तक बायोमैट्रिक उपस्थिति पर रोक लगे
– मॉल बंद हो, लेकिन अगर मॉल को खुला रखना हो, तो सिर्फ 25 फीसदी लोगों की ही एंट्री हो. यहां यह भी ध्यान देना होगा कि मॉल में एंट्री उन्हीं लोगों को मिले जो वैक्सीन के डबल डोज लिये हों

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