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IAS पर रेप केस : महिला वकील का रेप कर बनाया न्यूड वीडियो, हाईकोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का निर्देश, पूर्व MLA भी फंसे….

पटना 7 जनवरी 2023: महिला वकील से रेप के आरोप में IAS अधिकारी संजीव हंस और राजद के पूर्व MLA गुलाब यादव पर अब FIR दर्ज होगी। इसके लिए दानापुर की कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद से की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पीड़ित महिला वकील के अनुसार इस मामले में शुक्रवार को दानापुर के ACJM कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जिसके बाद शनिवार को कोर्ट की तरफ से लिखित में आदेश जारी हुआ है।

दरअसल, दोनों के खिलाफ 2021 में दाखिल किए गए एक वाद का निस्तारण करते हुए दानापुर की एसीजेएम कोर्ट ने रेप का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोनों रसूखदारों के खिलाफ पटना के रूपसपुर थाने को FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं, पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि IAS संजीव हंस औऱ गुलाब यादव पीड़ित महिला के साथ दिल्ली के एक होटल में वारदात के समय मौजूद थे।

दो साल पहले महिला ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन विधायक गुलाब यादव ने उसे महिला आयोग का सदस्य बनाने का प्रलोभन दिया था और पटना के रूकनपुरा में बने अपने फ्लैट पर बुलाया था। वहां उसके साथ उन्होंने रेप किया था और उसका वीडियो भी बना लिया था। वीडियो बनाने के बाद उसे लगातार ब्लैक मेल किया जाता रहा। इस दौरान उसे दिल्ली के एक होटल में भी बुलाया गया था जहां आईएएस अफसर संजीव हंस भी मौजूद थे और दोनों ने मिलकर महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया था।

बता दें कि इससे पहले ACJM कोर्ट ने रेप पीड़िता की याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि रेप पीड़िता निश्चित तिथियों पर कोर्ट नहीं आती थी। जब ACJM कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तो हाईकोर्ट ने मामले की फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया साथ ही ACJM कोर्ट के खिलाफ कई टिप्पणी की थी। दरअसल, मामला हाईप्रोफाइल होने के कारण पुलिस द्वारा ACJM कोर्ट में रिपोर्ट नहीं दाखिल की जा रही थी और समय के साथ रेप पीड़िता ने कोर्ट जाना बंद कर दिया और उसकी इसी खामियों को आधार बनाकर ACJM कोर्ट ने उसकी य़ाचिका खारिज कर दी थी।

ये है पूरा मामला
पीड़ित महिला वकील अपने बेटे की पहचान के लिए एक कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। उनका आरोप है कि 6 साल पहले झंझारपुर से राजद के पूर्व MLA गुलाब यादव ने राज्य महिला आयोग में सदस्य बनाने के नाम पर पहली बार गन प्वाइंट पर उनका रेप किया था। वो भी अपने घर पर। उसी वक्त वो केस करने जा रही थीं, गुलाब यादव ने शादी का झांसा देकर केस करने से रोक लिया था।

इसके बाद भी वो महिला वकील का शोषण किया। महिला वकील का आरोप है कि इसके बाद गुलाब यादव ने उन्हें दिल्ली बुलाया था। खाने-पीने की चीजों में नशीला पदार्थ मिलाकर दूसरी बार में गुलाब यादव के साथ IAS संजीव हंस ने मिलकर उनका गैंगरेप किया था। इसके बाद भी लगातार शोषण किया।

ये लोग न्यूड फोटो अपने पास होने की बात कहने लगे। फोटो को वायरल करने की धमकी देने लगे। उसी दरम्यान महिला वकील प्रेग्नेंट हुई थी। इनका दावा है कि पहले बच्चे का अबॉर्शन भी ये लोग करवा चुके हैं। अब दूसरा बेटा है। इसके अबॉर्शन के लिए भी पहले बहुत प्रेशर बनाया गया था।

सीनियर IAS संजीव हंस का DNA टेस्ट होगा। हाई कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है। IAS और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ गायत्री यादव ने पटना हाई कोर्ट में अपील की थी। महिला का दावा है कि सीनियर IAS संजीव हंस उसके बेटे का पिता हैं। इसका सबूत भी उनके पास है जिसमें IAS संजीव हंस ने स्वीकारा है कि बच्चा उसी का है। इस कॉल रिकॉर्डिंग को वे कोर्ट में पेश करेंगी।

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