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PM मोदी की डिग्री मामले में अरविंद केजरीवाल को झटका, गुजरात हाईकोर्ट ने25 हजार का लगाया जुर्माना….

गुजरात 31 मार्च 2023: गुजरात हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार का जुर्माना लगा दिया है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगी थी, जानना चाहा था कि वे कितने पढ़े लिखे हैं. कोर्ट ने PMO को भी कहा है कि उन्हें पीएम की डिग्री सार्वजनिक करने की कोई जरूरत नहीं है.

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को बड़ा झटका लगा है. गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी की MA डिग्री पेश किए जाने के केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश को खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को निरस्त किया है, जिसमें RTI के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखाने की बात कही गई थी. उच्च न्यायालय के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने सीआईसी के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को पीएम मोदी की डिग्री दिखाने की आवश्यकता नहीं है.

गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने ट्वीट किया, ‘क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया. क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं.’

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