शिक्षक/कर्मचारी

तो क्या स्थानांतरण पर वरिष्ठता वाला मामला पहले ही हो चुका है न्यायालय से खारिज….. पंचायत विभाग के इस आदेश से पूरे प्रदेश के शिक्षक होंगे प्रभावित…. बन सकता है कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल !

रायपुर 14 फरवरी 2022।प्रदेश में प्रमोशन का दौर जारी है और इस दौर में यदि सबसे अधिक कोई मुद्दा गरम है तो वह है स्थानांतरण से वरिष्ठता समाप्त होने का जिसे लेकर शिक्षक मंत्री, विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक का दरवाजा खटखटा रहे हैं और स्वयं सत्ता पक्ष के विधायक मुख्यमंत्री को इस मामले पर विचार करने के लिए अनुशंसा पत्र भेज रहे हैं इधर शिक्षकों का ग्रुप एकजुट होकर न्यायालय भी पहुंच रहा है ताकि उस नियम को चुनौती दी जा सके जिसके तहत स्थानांतरण के बाद कार्यभार ग्रहण को उनकी वरिष्ठता दिनांक माना गया है ।

लेकिन nwnews24.com के हाथों इसी मामले में पंचायत विभाग के उप सचिव का वह पत्र हाथ लगा है जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट में दाखिल एक दर्जन से भी अधिक याचिकाओं का जिक्र करते हुए सभी जिला और जनपद के सीओ को यह निर्देशित किया था की

*सहायक शिक्षक (पंचायत) का एक जनपद पंचायत से दूसरे जनपद पंचायत में स्थानांतरण होने पर वरिष्ठता की गणना स्थानांतरित दिनांक से किए जाने के विरुद्ध दायर की गई याचिका न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है और न्यायालय ने इस नियम को सही ठहराया है अतः इसी के अनुसार कार्य किया जाए* । ”

 

स्वाभाविक है कि पंचायत विभाग में रहते हुए यदि इस नियम को चुनौती दी गई थी और तत्कालिक समय में राहत नहीं मिली तो ऐसे में अब न्यायालय से कितना लाभ मिलता है यह देखना होगा लेकिन फिलहाल तो इस आदेश ने उन तमाम शिक्षकों को हल्का सा झटका दे ही दिया है जो न्यायालय से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं ।

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