शिक्षक/कर्मचारी

सरगुजा जेडी ने परीक्षा अनुमति के संबंध में जारी किया यह निर्देश…. शिक्षा संहिता के इस आदेश का हुआ पालन तो शिक्षकों के लिए अनुमति लेना हो जाएगा आसान …. देखें क्या लिखा है आदेश में

रायपुर 28 फरवरी 2022। प्रदेशभर के शिक्षक अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए विभिन्न परीक्षाओं में बैठते हैं और इसके लिए उन्हें विधिवत अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन यह अनुमति आसानी से नहीं मिलती। विभाग की पेचीदगियों के चलते अनुमति लेना भी उनके लिए सिरदर्द है। ऐसे में सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक हेमंत उपाध्याय ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को जो आदेश जारी किया है। वह उनकी राह आसान बना देगा। दरअसल इस आदेश में जेडी ने जिला शिक्षा अधिकारियों को उनके द्वारा भेजे गए परीक्षा अनुमति संबंधित आवेदन पत्र को मूलत: वापस कर दिया है। इसमें बताया गया है कि शिक्षा संहिता में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि

” योग्यता बढ़ाने हेतु व्याख्याताओं को परीक्षा अनुमति उनके प्राचार्य द्वारा तथा शिक्षक और सहायक शिक्षक को परीक्षा संबंधी अनुमति उनके जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना है । “

किसी अन्य विभाग में जाने हेतु यदि शिक्षक किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो उन्हें अपने नियोक्ता से अनुमति लेनी होगी । यदि पूरे प्रदेश में इस नियम का पालन होता है तो शिक्षकों की राह आसान हो जाएगी ।

शिक्षक संगठनों की तरफ से भी सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक दुबे ने इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि

“वास्तव में यह बहुत ही शानदार आदेश है और इससे शिक्षकों की तकलीफ काफी हद तक कम हो जाएगी क्योंकि अभी तक उच्च कार्यालय से आवेदन के नाम पर शिक्षकों को घुमाया जाता है हम इस आदेश को आधार बनाकर अन्य संभागों से भी इसी प्रकार का आदेश जारी कर करने की मांग करेंगे ताकि अन्य संभाग के शिक्षकों को भी राहत मिल सके । “

Back to top button