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प्रमोशन न्यूज : प्राचार्य पदोन्नति से LB व्याख्याता को अलग रखना असंभव, संजय शर्मा बोले- 1 जुलाई को आधार मान सभी संवर्ग के फीडर कैडर से पदोन्नति हो

रायपुर 2 मई 2023। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है सामान्य प्रशासन व स्कूल शिक्षा विभाग के नियमानुसार 1 जनवरी की स्थिति में पद गणना का लेख है, एल बी संवर्ग के व्याख्याता 5 कलेंडर वर्ष पूर्ण कर चुके है, जुलाई 2018 में संविलियन कर शासकीय किया गया है ऐसे में जनवरी 2019, जनवरी 2020, जनवरी 2021, जनवरी 2022 व जनवरी 2023 को मिलाकर कुल 5 कलेंडर वर्ष एल बी संवर्ग के व्याख्याता पूर्ण कर चुके है।

संजय शर्मा ने आगे कहा है कि 5 कलेंडर वर्ष पूर्ण कर चुके एल बी संवर्ग के व्याख्याता को प्राचार्य पद में पदोन्नति हेतु पूर्ण पात्रता है ऐसे में प्राचार्य पद पर पदोन्नति से इस वर्ग को अलग रखना असंभव है, शिक्षा में गुणात्मक विकास हेतु प्राचार्य पदों की पूर्ति आवश्यक है, जिसे जुलाई 2023 को लक्ष्य बनाकर पदोन्नति किया जाना चाहिए, केवल 2 माह के लिए किसी वर्ग विशेष को अलग रखने की रणनीति सफल नही होगा, इससे पदोन्नति अवरुद्ध होगा।

उन्होंने बताया कि व्याख्याता के पद विरुद्ध शिक्षा कर्मी वर्ग 1, व्याख्याता पं/ननि के पद पर स्नातकोत्तर, बीएड के आधार पर चयनित व्याख्याता एल बी को 2006 में प्राचार्य भर्ती की विभागीय परीक्षा में शामिल किया गया, पंचायत व ननि के 2012 भर्ती व पदोन्नति नियम राजपत्र में इस (शिक्षाकर्मी वर्ग 1) व्याख्याता पं/ननि को शिक्षा विभाग के रिक्त प्राचार्य पद में 25 % पद पदोन्नति से भरने का नियम बनाया गया, अब उन्ही व्याख्याता को 2018 में संविलियन के बाद दरकिनार किया गया है।

2018 में संविलियन होने के बाद इन्ही व्याख्याता एल बी को 5 मई 2019 के भर्ती व पदोन्नति नियम में 5 वर्ष के अनुभव पर पदोन्नति का प्रावधान है, जिसे वे 5 कलेंडर वर्ष के रूप में पूर्ण भी करते है, अतः 1 जुलाई 2023 को आधार मानकर एल बी व्याख्याता, नियमित व्याख्याता व प्रधान पाठक संवर्ग से फीडर कैडर के रूप में नियम 5 मार्च 2019 के तय मापदंड के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही किया जावे।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने कहा है कि प्राचार्य पदोन्नति हेतु छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 5 मार्च 2019 के राजपत्र के अनुसार व्याख्याता एल बी संवर्ग (1998 से एक ही पद में सेवारत) का वर्तमान में 5 कलेंडर वर्ष पूर्ण हो चुका है, यह तकनीकी रूप से पुष्ट है।

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 5 मार्च 2019 के राजपत्र में प्रावधान अनुसार 1 जुलाई 2023 की स्थिति में प्राचार्य पदोन्नति हेतु निर्धारित नियमित व्याख्याता, एल बी व्याख्याता व प्रधान पाठक से पदोन्नति के पद पूर्ति हेतु वरिष्ठता सूची जारी कर सी आर व गोपनीय चरित्रावली लेते हुए पदोन्नति की कार्यवाही आगे बढ़ाने की मांग की गई है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा से मुलाकात कर कहा है कि जून 2023 तक व्याख्याता एल बी संवर्ग का अनुभव 5 वर्ष पूर्ण हो रहा है, अभी 1 जुलाई के आधार पर प्रक्रिया अपनाते हुए जुलाई 2023 की स्थिति में व्याख्याता ई / टी संवर्ग व व्याख्याता ई / टी एल बी संवर्ग एवं प्रधान पाठक का वरिष्ठता सूची जारी कर एक साथ समस्त प्राचार्य पद पर पदोन्नति किया जावे।

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