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ब्रेकिंग : पोस्टिंग निरस्तीकरण के मामले में हाईकोर्ट से शिक्षकों को राहत नहीं, कोर्ट ने 11 सितंबर के “स्टेटस” वाले आदेश को ही बरकरार रखा

बिलासपुर 13 सितंबर 2023। पोस्टिंग संशोधन निरस्तीकरण मामले में हाईकोर्ट ने 11 सितंबर के अपने आदेश को यथावत रखा है। आज प्रमोशन निरस्तीकरण के मामले 4 सितंबर को शासन के जारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद चंदेल ने अपने निर्देश में कहा कि वो 11 सितंबर के अपने स्टेटस वाले निर्देश को यथावत रख रहे हैं। हालांकि याचिकाकर्ता के वकीलों ने इस दौरान बस्तर जेडी के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा शिक्षकों को भारमुक्त स्थिति में ही रखने का आदेश दिया गया है। ऐसे में उन्हें सैलरी की दिक्कत आयेगी। आपको बता दें कि प्रमोशन निरस्तीकरण मामले में आज 500 से ज्यादा केस लगे थे।

याचिका पर जज ने कहा कि जब ऐसी स्थिति आयेगी तो देखा जायेगा। फिलहाल वो स्टेटस को मेंटन रखने वाले अपने निर्देश को यथावत रख रहे हैं। इससे ज्यादा वो अभी रिलीफ नहीं दे सकते। याचिकाकर्ता के वकील अश्वनी शुक्ला व गोविंद देवांगन ने बताया कि …

कोर्ट ने 11 सितंबर के स्टेटस वाले ही आदेश को आज भी बरकरार रखा है। आदेश में कोई मोडिफाई नहीं किया गया है, कल भी जो बहस हुई थी, उसमें भी स्टेटस को मेंटन रखने का आदेश दिया गयाहै।

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