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शिक्षक सस्पेंशन आदेश : JD ने प्रधान पाठक का निलंबन आदेश किया जारी… कलेक्टर के निर्देश पर DEO ने बनायी थी जांच टीम..

कोंडगांव 28 नवंबर 2022। आखिरकार प्रधान पाठक हन्नू राम को बघेल को शिक्षा विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। छात्राओं ने अपने ही प्रधान पाठक पर गंभीर आरोप लगाये थे। छात्रों की शिकायत पर कलेक्टर के निर्देश पर डीईओ ने जांच टीम गठित की थी और बीईओ शंकरलाल मंडावी के नेतृत्व में जांच टीम बनायी थी। बीईओ ने अपनी जांच रिपोर्ट में छात्राओं के साथ अभद्रता व छेड़खानी के आरोप को सही माना था। इस मामले में बीईओ ने अपनी जांच रिपोर्ट डीईओ को सौंपी थी, जिसके बाद सस्पेंशन का प्रस्ताव संयुक्त संचालक को भेजा गया।

बस्तर संयुक्त संचालक ने इस मामले में प्रधान पाठक हन्नूराम बघेल प्रधान पाठक शासकीय उच्चतर प्राथमिक शाला रानापाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। छात्राओं की शिकायत पर कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में गठित जांच समिति को दिया था। उक्त जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर छात्राओं के विरूद्ध छेड़छाड़ की शिकायत की पुष्टि करते हुए संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर द्वारा इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत गंभीर कदाचार मानते हुए प्रधान अध्यापक शासकीय उच्च प्राथमिक शाला रानापाल हन्नु राम बघेल को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलम्बन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कोण्डागांव रहेगा। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन- निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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