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शिक्षक की खबर: हाईकोर्ट ने UDT शिक्षक के पक्ष में सुनाया फैसला, समयमान देने का आदेश किया जारी

रायपुर 14 जनवरी 2024। हाईकोर्ट ने उच्च वर्ग शिक्षक को द्वितीय समयमान वेतनमान देने का आदेश दिया है। शिक्षक देवकुमार गुप्ता ने प्रथम समयमान मिलने के बाद 20 (बीस) वर्ष की सेवा के पश्चात् द्वितीय समयमान वेतनमान नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने विभाग ने दूसरे समयमान वेतनमान देने का आदेश दिया है। केनाबांध चौक, अम्बिकापुर निवासी देवकुमार गुप्ता सेन्ट जेवियर हायर सेकेण्डरी स्कूल, अम्बिकापुर में उच्च वर्ग शिक्षक (यूडीटी) के पद पर वर्ष 1999 से पदस्थ थे।

पदस्थापना के 10 (दस) वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2009 में उन्हें प्रथम समयमान वेतनमान प्रदान किया गया। परन्तु 20 (बीस) वर्ष की सेवा अवधी वर्ष 2019 में पूर्ण होने के बावजूद भी उन्हें द्वितीय समयमान वेतनमान प्रदान ना किये जाने से क्षुब्ध होकर देवकुमार गुप्ता द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई। अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा समय समय पर जारी सर्कुलर के तहत् कोई भी शासकीय कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा के पश्चात् प्रथम समयमान वेतनमान, 20 वर्ष की सेवा के पश्चात् द्वितीय समयमान वेतनमान, 30 वर्ष की सेवा के पश्चात् तृलये समयमान वेतनमान का पात्र है।

चूंकि याचिकाकर्ता को 10 (दस) वर्ष की सेवा अवधी पूर्ण होने पर प्रथम समयमान वेतनमान प्रदान कर दिया गया है, परन्तु 20 (बीस) वर्ष की सेवा के पश्चात् वर्ष 2019 से द्वितीय समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है जबकि इस संबंध में दिनांक 31 मार्च 2023 को कलेक्टर, सरगुजा द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश पारित कर उसे द्वितीय समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान करने का आदेश किया गया है। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात् रिट याचिका को स्वीकार कर संभागीय संयुक्त संचालक, सरगुजा एवं जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा को यह निर्देशित किया गया कि वे 60 (साठ) दिवस के भीतर याचिकाकर्ता को द्वितीय समयमान वेतनमान दिये जाने संबंधी अभ्यावेदन का निराकरण करें एवं यदि याचिकाकर्ता पात्र पाया जाता है तो उसे 2019 से एरियर्स सहित द्वितीय समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान करें।

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