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व्याख्याता को सस्पेंड करने का अधिकार कलेक्टर को नहीं…हाईकोर्ट में दायर की गयी थी याचिका..
रायपुर 6 सितंबर 2022। व्याख्याता के सस्पेंशन को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। बलरामपुर के एक शिक्षक की याचिका पर सुनवाई करतेहुए हाईकोर्ट ने कहा है कि कलेक्टर को द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी को सस्पेंड करने का आधिकार नहीं है।