हेडलाइन

ED के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज, याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना

रायपुर 21 अप्रैल 2023। हाईकोर्ट ने ईडी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। आज सुनाये फैसले में हाईकोर्ट ने याचिकाओं को सुनने योग्य नहीं माना है। इससे पहले हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आदेश में हाईकोर्ट ने कहा है कि आज की स्थिति में कोई ऐसा तथ्य नहीं है, जिसके आधार पर याचिका को स्वीकार की जाये।

आदेश में याचिका को स्वीकार योग्य नहीं माना है, लेकिन आदेश में ये यह जरूर कहा है कि मानहानि की क्षतिपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। आपको बता दें कि पिंकी सिंह, अभिषेक सिंह और नीतेश पुरोहित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर ईडी पर प्रताड़ना सहित अन्य गंभीर आरोप लगाये थे।

याचिकाओं में ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए (High Court Of Chhattisgarh) गए हैं। इसमें ईडी द्वारा पूछताछ के दौरान अपनाए जा रहे तरीकों को गलत बताया गया था।

Back to top button