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8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद किसान को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने NHAI को 72 डिसमिल जमीन का अधिग्रहण कर मुआवजा देने का दिया निर्देश

बिलासपुर 31 अगस्त 2026। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए जमीन का इस्तेमाल हो गया, हाईवे पर वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई, लेकिन किसान को अपनी जमीन के वैधानिक अधिग्रहण और मुआवजे के लिए करीब आठ वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के ताजा आदेश से ग्राम मुड़िपार निवासी किसान मनमेरा गोंड को बड़ी राहत मिली है।

हाईकोर्ट ने संबंधित भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अधिग्रहण करने और किसान को कानून के अनुसार देय मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने पूरी कार्रवाई अधिमानतः छह माह के भीतर पूरी करने को कहा है।

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मामला रायपुर-बिलासपुर बायपास के निर्माण से जुड़ा है। किसान की करीब 72 डिसमिल कृषि भूमि बायपास परियोजना से प्रभावित हुई। जिस जमीन पर पहले गन्ने की फसल उगाई जाती थी, उसी भूमि का इस्तेमाल अब राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में हो चुका है।

हाईवे बन गया, लेकिन जमीन का मुआवजा अटका रहा

ग्राम मुड़िपार निवासी मनमेरा गोंड की जमीन के खसरा नंबर 411 एवं 451/5 के कुछ हिस्से का इस्तेमाल बायपास निर्माण में किए जाने का मामला सामने आया था। किसान का आरोप था कि भूमि का उपयोग होने के बावजूद उसे विधिवत अधिग्रहण और मुआवजा नहीं मिला।

मामले को लेकर किसान ने पहली बार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के बाद 31 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने संबंधित भूमि अधिग्रहण अधिकारी-सह-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर को मामले की जांच करने के निर्देश दिए।

हाईकोर्ट ने 60 दिन में कार्रवाई का दिया था आदेश

पहली याचिका पर न्यायालय ने मौके का निरीक्षण और भूमि का सीमांकन कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही कहा गया था कि यदि जांच में यह पाया जाता है कि किसान की भूमि का इस्तेमाल बायपास निर्माण के लिए किया गया है, तो कानून के अनुसार मुआवजा भुगतान की आवश्यक कार्रवाई 60 दिनों के भीतर पूरी की जाए।

इसके बाद भूमि का सीमांकन कराया गया। सीमांकन की कार्रवाई में यह सामने आया कि किसान की जमीन बायपास सड़क से प्रभावित हुई है।

हालांकि, इसके बाद भी जमीन के औपचारिक अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

आदेश का पूरा पालन नहीं हुआ तो पहुंचा मामला अवमानना तक

पहले आदेश के बावजूद कार्रवाई में देरी होने पर किसान मनमेरा गोंड को दोबारा हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। उन्होंने अवमानना याचिका दायर कर न्यायालय के पूर्व आदेश का पालन कराने की मांग की।

अवमानना की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि सीमांकन के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि संबंधित भूमि का इस्तेमाल NHAI द्वारा निर्मित बायपास सड़क में हुआ है।

यह भी सामने आया कि NHAI ने संबंधित राजस्व अधिकारी को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत प्रभावित भूमि के अधिग्रहण और नियमानुसार मुआवजा भुगतान की कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।

25 अगस्त को हाईकोर्ट का अहम आदेश

मामले की सुनवाई 25 अगस्त 2026 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में हुई। न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी ने संबंधित SDO (राजस्व) को विषयगत भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत शुरू करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने NHAI को भी किसान मनमेरा गोंड को देय मुआवजे का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है।

हाईकोर्ट ने पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार अधिमानतः छह माह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

इन निर्देशों के बाद न्यायालय ने माना कि अब अवमानना की कार्यवाही को आगे जारी रखने का कोई आधार नहीं है। इसके साथ ही अवमानना प्रकरण को समाप्त कर दिया गया।

जिस जमीन पर उगती थी गन्ने की फसल, अब दौड़ रहे वाहन

इस मामले की सबसे अहम तस्वीर यह है कि किसान की जिस जमीन पर कभी गन्ने की फसल लहलहाती थी, आज उसी जमीन पर बायपास सड़क बनी हुई है।

विकास परियोजना पूरी हो गई, सड़क तैयार हो गई और उस पर वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई, लेकिन किसान को अपनी जमीन के कानूनी अधिकार और मुआवजे के लिए वर्षों तक अदालत का चक्कर लगाना पड़ा।

करीब आठ साल की इस कानूनी लड़ाई के बाद अब हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय कर दी है।

पहली याचिका से अवमानना तक पहुंचा मामला

मामले की शुरुआत पहली रिट याचिका से हुई थी। हाईकोर्ट ने तब निरीक्षण और सीमांकन के बाद कानून के अनुसार मुआवजा भुगतान की कार्रवाई के लिए 60 दिन की समय-सीमा तय की थी।

लेकिन निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण मामला अवमानना याचिका तक पहुंच गया। अब ताजा आदेश में हाईकोर्ट ने भूमि का विधिवत अधिग्रहण, मुआवजा निर्धारण और भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं।

किसान मनमेरा गोंड की ओर से अधिवक्ता नेल्सन पन्ना एवं अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने पैरवी की।

अब छह महीने में पूरी करनी होगी प्रक्रिया

हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों और NHAI के सामने भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी है।

करीब आठ वर्षों तक चले इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश ने किसान के वैधानिक अधिकार को लेकर एक स्पष्ट दिशा तय कर दी है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि संबंधित विभाग और NHAI न्यायालय के निर्देश के मुताबिक निर्धारित समय-सीमा में अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया पूरी करते हैं या नहीं।

news reporter

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