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CG आबकारी नियम में बड़ा बदलाव: शराब खरीदने की लिमिट हुई कम, अब एक बार में एक व्यक्ति इतना खरीद पायेगा शराब

रायपुर 6 अप्रैल 2024।एक ओर जहां एक अप्रैल से छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार की ओर से शराब का दाम बढ़ा दिया गया है तो वहीं प्रदेश में अवैध शराब बिक्री पर लगाम लगाने के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी नियम में बड़ा बदलाव किया गया हैं। जहां अब एक बार में एक व्यक्ति केवल एक ही बोतल शराब ले सकेगा।

जनकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के नये नियम के तहत अब शराब दुकान के काउंटर से एक व्यक्ति एक बार में देशी या अंग्रेजी शराब या फिर बियर की एक बोतल ही खरीद पाएगा। चाहे वह शराब की एक बोलत ले या फिर दो अद्धी या चार पौव्वा। दूसरी बार शराब खरीदने के लिए उसे दूसरी दुकान जाना होगा या फिर करीब एक-दो घंटे के बाद वह उसी दुकान में जाकर शराब ले पाएगा।

गौरतलब हो कि इससे पहले किसी भी शराब दुकान के काउंटर से एक व्यक्ति एक बार में 4 बोतल यानि 16 पौव्वा तक खरीदने का नियम था। लेकिन अब नये नियम के तहत शराब खरीदने की सीमा कम कर दी गई है। नियम में यह बदलाव का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेशभर के सभी स्थानों में हो रही अवैध शराब व बियर की बिक्री पर लगाम लगाया जा सके। वहीं प्रीमियम शराब दुकानों की तुलना में देशी शराब दुकानों में ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए अद्धी व पौवा खरीदने वालों को राहत दी गई है।

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