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घूसखोर बाबू को तीन साल की जेल, 5000 रुपये जुर्माना, ACB ने 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया था गिरफ्तार

कोंडागांव 18 मई 2023। घूसखोर बाबू को कोर्ट ने 3 साल जेल की सजा सुनायी है। शिक्षा विभाग में पदस्थ बाबू को 2021 में एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इस मामले में शिक्षा विभाग नारायणपुर में पदस्थ बाबू को रिश्वत लेने के मामले में कोंडागांव कोर्ट ने 3 साल की जेल की सजा सुनायी है। जानकारी के मुताबिक नारायणपुर जिला के शिक्षा विभाग में पदस्थ बाबू किशोर मेश्राम को 3 साल जेल के साथ-साथ 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। शिक्षा विभाग के बाबू किशोर मेश्राम को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में 2021 में एसीबी ने गिरफ्तार किया था।

जानकारी के मुताबिक नारायणपुर जिला के आशीष वर्मा से अटैचमेंट के नाम से शिक्षा विभाग नारायणपुर के बाबू किशोर मेश्राम ने 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस मामले में पीड़ित ने शिकायत एसीबी से कर दी। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए किशोर मेश्राम को 10 हजार रुपए का रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इस मामले में कोण्डागांव के अपर सत्र न्यायाधीश पी पॉल होरो न्यायालय ने आरोपी किशोर मेश्राम को दोषी मानते हुए तीन साल की जेल के साथ 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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