CG- मांस-मटन की बिक्री पर रोक : जारी हुआ आदेश…आज नहीं बिकेगी मांस-मटन और शराब…
रायपुर 18 दिसंबर 2022। सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 18 दिसम्बर 2022 रविवार यानि आज बाबा गुरू घासीदास जयन्ती के पावन अवसर पर मांस – मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम रायपुर की सहायक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज रविवार को बाबा गुरू घासीदास जयन्ती के पावन अवसर पर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस – मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है।
सहायक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही ने बताया कि आज बाबा गुरू घासीदास जयन्ती के पावन अवसर पर किसी भी दुकान में मांस विक्रय करते पाये जाने पर मांस जप्त करने की कार्यवाही की जायेगी और सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही दिनांक 18 दिसम्बर यानि आज बाबा गुरू घासीदास जयन्ती के पावन अवसर पर पूरे प्रदेश के समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, समस्त जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस- मटन के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे और इस हेतु अपने – अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों में सतत निरन्तरता से पर्यवेक्षण करेंगे।
देशी/विदेशी मदिरा व्यवस्थापन नियम के तहत रविवार 18 दिसम्बर यानि आज ”गुरू घासीदास जयंती“ के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। शासकीय निर्देश के बाद अब जिला स्तर पर उक्त तिथि को जिले में स्थित समस्त देशी/विदेशी मदिरा एवं मद्य भंडारण भाण्डागार को पूर्णरूप से बंद रखने के निर्देश जारी करना शुरू कर दिया है। शुष्क दिवस पर मादक पदार्थ की बिक्री की शिकायत प्राप्त होने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।