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CG : भिलाई नगर निगम के उप सभापति की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज, फर्जी जाति प्रमाण पत्र से चुनाव लड़ने का है मामला

CG : भिलाई नगर निगम के उप सभापति की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज, फर्जी जाति प्रमाण पत्र से चुनाव लड़ने का है मामला

CG : भिलाई नगर निगम के उप सभापति की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज, फर्जी जाति प्रमाण पत्र से चुनाव लड़ने का है मामला

भिलाई 9 फरवरी 2023। भिलाई नगर निगम के उप सभापति इंजीनियर सलमान की मुश्किले बढ़ती नजर आ रही है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट ने निगम के उप सभापति की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दे कि भिलाई के वार्ड नंबर 35 शारदापारा के रहने वाले सलमान पर फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने का मामला पुलिस में दर्ज किया गया है।

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गौरतलब है कि भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा और वार्ड 35 के छाया पार्षद चंदन यादव ने सुपेला थाने में नगर निगम के पार्षद और उप सभापित सलमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी है कि साल 2021 में नगर निगम भिलाई के चुनाव में इंजीनियर सलमान ने फर्जी व कूटरचित दस्तावेज पेश करके पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ा था। इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सलमान ने खुद को ओबीसी बताकर चुनाव जीता है। भोजराज सिन्हा ने बताया कि भिलाई नगर निगम में कुल 70 वार्ड हैं।

CG : भिलाई नगर निगम के उप सभापति की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज, फर्जी जाति प्रमाण पत्र से चुनाव लड़ने का है मामला

इन सभी वार्डों में पार्षद पद के चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन आयोग ने आरक्षण रोस्टर जारी किया था। इसके तहत शारदापारा वार्ड 35 को ओबीसी कैटेगरी में रखा गया था। इंजीनियर सलमान के पास ओबीसी जाति प्रमाण पत्र नहीं था। सलमान पर निगम चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा करके चुनाव लड़ने का आरोप है। निगम के नेता प्रतिपक्ष की शिकायत पर पुलिस ने इंजीनियर सलमान के खिलाफ धोखाधड़ी, दस्तावेजों का दुरुपयोग और जानबूझ कर दस्तावेजों में कूटरचना का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस में अपराध दर्ज होने के बाद केस डायरी को कोर्ट में पेश किया। जिस पर निगम के उप सभापति मो.सलमान के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में बचाव पक्ष में दलील दी गयी। लेकिन कोर्ट ने केस डायरी के आधार पर जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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